चंडीगढ़ | हरियाणा में ग्रुप C भर्ती की परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. प्रदेश सरकार ने 56- 57 ग्रुप के अलावा बाकी बचे ग्रुपों की परीक्षा कराने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर ली है. बता दें कि ग्रुप 56 और 57 के लिए हुई परीक्षा के मामले में पहले ही हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इन दोनों ग्रुप के लिए हुई परीक्षा के रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा रखी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी.
पहले हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से हाईकोर्ट में आग्रह किया गया था कि बचे ग्रुपों का एग्जाम कराने की परमिशन दी जाएं लेकिन हाईकोर्ट ने सर्विस कंप्लीट नहीं होने के चलते सुनवाई स्थगित कर दी. बता दें कि HSSC ने हर पद के लिए अलग- अलग ग्रुप बनाए हुए हैं.
HSSC दाखिल कर चुका है जवाब
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने दो महीने पहले ही ग्रुप C की भर्ती में 56 और 57 श्रेणी के CET एग्जाम में 4 गुना से ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाने का फॉर्मूला पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल कर चुका है.
इस फॉर्मूले में आयोग ने बताया है कि एक ग्रुप में एक से ज्यादा कैटेगरी के लिए एक उम्मीदवार को ही योग्य माना गया है. आयोग ने कहा है कि अगर एक- एक कैटेगरी के अनुसार छंटनी करते तो बार बार मेरिट वाले उम्मीदवार ही रिपिट होते. इसलिए आयोग की ओर से अन्य कैटेगरी के लिए दूसरों को मौका दिया गया. इसलिए आयोग ने चार गुना अभ्यर्थियों को बुलाया है.
कंपटीशन के लिए किया गया ऐसा
चार गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद यदि किसी श्रेणी में अभ्यर्थियों की कमी रह गई तो उस श्रेणी से अधिक अभ्यर्थियों को योग्यता के आधार पर समायोजित किया गया है. इसलिए ग्रुप में चार गुना से अधिक उम्मीदवारों की अधिसूचना के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की गई है. यदि ग्रुप में चार गुना से अधिक उम्मीदवारों को नहीं लिया जाता तो संभावना है कि कोई कंपटीशन नहीं होगा.
HSSC ने ये दलीलें भी दी
आयोग ने अपनी दलील में कहा है कि सिंगल बैंच के जज ने कहा है कि परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की सूची सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि पता चल सके कि उनका मुकाबला किसके साथ है. सिंगल बैंच का यह अवलोकन किसी भी तरह से परीक्षा के आयोजन को प्रभावित नहीं करेगा.
जिस अभ्यर्थी के साथ कंपटीशन कर रहा है, उसका नाम पहचान परीक्षा के परिणाम को प्रभावित नहीं कर सकता क्योंकि परीक्षा योग्यता के आधार पर पास की जाएगी कि नाम से. आयोग ने ऐसी और भी दलीलें देकर इन आशंकाओं को गलत ठहराया है.
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