चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड को लेकर अहम जानकारी दी है. सरकार ने ट्वीट कर कहा है कि व्यापारियों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन किया है. लंबे समय से बोर्ड के गठन की मांग की जा रही थी.
ये होंगे सदस्य
आपको बता दें कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, बोर्ड में 18 साल से अधिक उम्र का एक व्यक्ति अध्यक्ष और दो लोग उपाध्यक्ष होंगे. इसके अलावा, वित्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, श्रम, उत्पाद शुल्क और कराधान, उद्योग और वाणिज्य, ऊर्जा, खनन और भूविज्ञान, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभागों के प्रशासनिक सचिव बोर्ड के सदस्य होंगे.
हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के कल्याण के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारियों की समस्याओं व मुद्दों का समाधान करना, व्यापारी व राज्य सरकार के बीच एक सेतु का काम करना है। #Haryana #DIPRHaryana
— DPR Haryana (@DiprHaryana) November 6, 2023
साथ ही, एक अधिकारी हरियाणा सिविल सेवा के जो बोर्ड के सचिव होंगे सदस्य सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे. अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार समय- समय पर दस गैर- सरकारी सदस्यों को भी बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित कर सकती है. लंबे समय ये बोर्ड के गठन की मांग की जा रही थी. जिसका व्यापारियों ने भी स्वागत किया है.
ये है मुख्य उद्देश्य
इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारियों की समस्याओं और मुद्दों को हल करना, व्यापारियों और राज्य सरकार के बीच एक सेतु के रूप में काम करना, व्यापारियों की सामाजिक सुरक्षा और बीमा कवर सुनिश्चित करना, राज्य में निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है. व्यापारियों से संबंधित विभिन्न विभागों के नियम एवं कानून और स्थितियों का विश्लेषण कर उन्हें समान करने के लिए सरकार को सुझाव देना. साथ ही, एक व्यवसाय कल्याण कोष का गठन करना मुख्य मकसद है.
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