हरियाणा में INLD विधायक अभय चौटाला की बढ़ी मुश्किल, चुनाव एफिडेविट में दी थी ये झूठी जानकारी

चंडीगढ़ | हरियाणा के ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी (INLD) के विधायक अभय चौटाला मुसीबतों से गिरते नजर आ रहे हैं. चुनाव के दौरान अपनी शैक्षणिक योग्यता का झूठा एफिडेविट देने के मामले में सोमवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसके बाद, हाईकोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस कर जवाब मांगा है.

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याचिकाकर्ता जितेन्द्र जटासरा ने एडवोकेट प्रदीप रापड़िया के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि साल 2014 के चुनाव के दौरान अभय चौटाला ने एफिडेविट में अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता मगध विश्वविद्यालय (बोधगया) से बीए बताई थी.

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साल 2019 व 2021 के चुनाव के दौरान एफिडेविट में अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं बताई गई है. इसी प्रकार एफिडेविट में आय को लेकर भी झूठी जानकारी दी गई है. इस बारे में याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अभय चौटाला के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आग्रह किया था लेकिन आज तक चुनाव आयोग द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है.

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याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में अभय चौटाला के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने और बीए की डिग्री की जांच करवाने की मांग की है. वहीं, एडवोकेट प्रदीप रापड़िया की बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए 30 जनवरी 2024 तक जवाब देने का निर्देश दिया है.

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