नई दिल्ली | डाकघरों से गंगाजल खरीदना अब आपको महंगा पड़ने वाला है. इसके अलावा, साधारण लिफाफे और रजिस्ट्री आदि पर भी लोगों को अधिक शुल्क का भुगतान करना होगा क्योंकि इन सब पर अब 18% GST अलग से देनी होगी जबकि पहले जीएसटी पर छूट थी. भारत सरकार के संचार मंत्रालय और डाक विभाग ने यह निर्णय लिया है.
गंगाजल पर GST
एडवोकेट सूरजचंद्र अग्रवाल ने बताया कि डाक विभाग में गंगाजल से लेकर अन्य विभिन्न सेवाओं पर 18% अतिरिक्त GST लगा कर लोगों को बेवजह मंहगाई का झटका दिया है. सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए. गंगाजल व अन्य कई चीजों पर जीएसटी का प्रावधान किया गया है और यह शुल्क निर्धारित चीजों पर शुरू हो गया है. इस बारे में भारतीय डाक विभाग द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है.
इन चीजों पर भी लगेगा GST
अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा, पंजीकृत मुद्रित पुस्तक, पोस्ट बैग और पोस्ट बाक्स नवीनीकरण पर 18% GST लागू किया गया है. इनके अलावा भी कई अन्य चीजों जैसे गंगाजल, पार्सल, साधारण, राखी के लिफाफे, आधार कार्ड ठीक करवाना, पत्रिका व अखबार पोस्ट पर, किसी भी ई- भुगतान, अंतर्राष्ट्रीय एयरपार्सल, पंजीकृत विदेशी पत्र पर 18 प्रतिशत जीएसटी का प्रावधान किया गया है.
गंगाजल की नई कीमतें
18% जीएसटी के प्रावधान के बाद गंगाजल की 250 ML की बोतल जो पहले 30 रूपए में आती थी वो अब 35 रूपए की मिलेगी. वहीं 500 ML गंगाजल बोतल की कीमत 38 रूपए से बढ़कर 43 रूपए हो गई है.
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