केन्द्र सरकार ने NPS में किया बदलाव, अब जमा राशि निकालने के लिए मिलेंगे ज्यादा ऑप्शंस

नई दिल्ली | नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में शामिल कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. बता दें कि केंद्र सरकार ने एनपीएस में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे कर्मचारियों को जमा राशि निकालने के लिए अब ज्यादा विकल्प मिलेंगे. ऐसे कर्मचारी एकमुश्त प्रत्याहरण (SLW) के माध्यम से मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर उनकी सामान्य निकासी के समय, उनके चयन के अनुसार, 75 साल की आयु तक अपने पेंशन फंड का 60% हिस्सा निकाल सकते हैं.

यह भी पढ़े -  दिल्ली और गुरुग्राम में कर्मचारी करेंगे घर से काम, प्रदूषण के चलते सरकार ने जारी किए ये निर्देश

NPS PENSION

  • पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा पिछले दिनों जारी एक परिपत्र में उक्त जानकारी दी गई है. मौजूदा निकासी दिशानिर्देशों के अनुसार, अभिदाता 60 साल की आयु या रिटायरमेंट के बाद वार्षिकी की सुविधा को और एकमुश्त राशि के प्रत्याहरण की प्रक्रिया को 75 साल की आयु तक किसी भी युग्म में स्थगित कर सकते हैं.
  • एकमुश्त राशि को एकल किश्त में या वार्षिक आधार पर निकाला जा सकता है. यदि वार्षिक आधार पर राशि को निकाला जाता है, तो अभिदाता को प्रत्येक बार निकासी अनुरोध शुरू कर उसे अधिकृत करना होगा.
  • PFRDA (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 के विनियम 3 और विनियम 4 व उसमें हुए संशोधनों के अनुसार, व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण (SLW) के माध्यम से एकमुश्त राशि के चरणबद्ध प्रत्याहरण का विकल्प प्रदान करने का प्रस्ताव है.
  • अभिदाताओं को SLW के माध्यम से आवधिक रूप में अर्थात मासिक, त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक आधार पर उनकी सामान्य निकासी के समय उनके चयन के अनुसार, 75 साल की आयु तक अपने पेंशन कोष का 60% हिस्सा निकालने की अनुमति दी गई है.
  • PFRDA ने अपने सभी नोडल कार्यालयों से कहा है कि वे इस संबंध में प्वाइंट्स ऑफ प्रेजेंस, एनपीएसटी और कॉरपोरेट, अपने उन संबद्ध अभिदाताओं को SLW के बारे में सूचित कर सकते हैं, जो 60 साल की आयु में हों या रिटायर हो रहे हों. ऐसे कर्मचारी अगर NPS से निकासी की योजना बना रहे हैं, तो उन्हें उक्त परिपत्र से अवगत कराएं.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit