दिल्ली- NCR में कार से एंट्री करने से पहले पढ़ लें ये खबर, वरना भुगतान पड़ेगा मोटा चालान

नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से हालात गंभीर बने हुए हैं और लोगों की सांस पर संकट खड़ा हो रहा है. लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा चरण लागू हो चुका है, जिसमें कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है. सभी तरह के निर्माण कार्यों से लेकर कई तरह के वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

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ऐसे में यदि आप भी अपनी निजी गाड़ी से दिल्ली एनसीआर में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ बातों की जानकारी बेहद जरूरी है क्योंकि गंभीर प्रदूषण के चलते ट्रैफिक पलिस धड़ाधड़ चालान काट रही है. दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किये गए आंकड़ों के मुताबिक, 12 नवंबर यानि संडे को बिना वैध्य PUC वाले वाहनों के 710 चालान जारी किये गए हैं.

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, दिल्ली- एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल/ डीजल के अलावा गैर जरुरी सामान वाले ट्रकों पर 20,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है. वहीं, BS- 3 पेट्रोल और BS- 4 डीजल आधारित वाहनों के संचालन पर भी रोक लगाई गई है. वैध्र परमिशन के साथ केवल जरुरी सामान ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर, बाक़ी के लिए पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है.

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वहीं, दिल्ली एनसीआर में लगातार जारी जांच के दौरान वैध PUC सर्टिफिकेट न होने के चलते 100 वाहनों को जब्त किया गया है जबकि दस हजार से अधिक वाहनों के चालान काटे गए हैं. इसलिए आप भी यदि दिल्ली- एनसीआर में जाने की योजना बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है वरना आपको भी भारी- भरकम जुर्माना राशि का भुगतान करना पड़ सकता है.

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