चंडीगढ़ | हरियाणा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन को लेकर तारीख का ऐलान हो चुका है. बता दे अदालत का आयोजन 9 दिसंबर को किया जाएगा. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जसबीर ने बताया कि लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष चन्द्रशेखर की अध्यक्षता में जिला न्यायालय के सभा कक्ष में बैठक का आयोजन कर फैसला लिया गया था.
ये मामले जल्द निपटेंगे
इस दौरान पुराने ट्रैफिक चालान से संबंधित विवाद, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी से संबंधित विवाद, पानी और बिजली बिल से संबंधित विवाद, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, वेतन, भत्ते और पेंशन भत्ते से संबंधित विवाद, रखरखाव से संबंधित विवाद और अन्य विवादों की भी सुनवाई होगी.
समझे राष्ट्रीय लोक अदालत का मकसद
जसबीर ने बताया कि इस अदालत का मकसद अधिक से अधिक मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों का निराकरण किया जाये तथा इस संबंध में गम्भीरता से प्रयास किये जायें ताकि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में लम्बित प्रकरणों का निराकरण हो सके. राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को न्याय दिलाने में मदद करना है.
इससे समय और धन दोनों की बचत होती है. राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अदालत में लंबित मामलों को आपसी सहयोग और सौहार्दपूर्ण तरीकों से निपटाने के लिए किया जाता है. यदि किसी आम आदमी का कोई मामला लंबित है तो वह इस लोक अदालत में सुनवाई के लिए मामला ला सकता है और उसका निपटारा करा सकता है.
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