चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार महिलाओं के लिए एक कल्याणकारी योजना लेकर आई है. राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण उपलब्ध करा रही है. योजना के तहत, महिला विकास निगम के माध्यम से राज्य की विधवा, तलाकशुदा या कानूनी रूप से अलग महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है.
अधिकतम सीमा होगी 50 हजार रुपये
इस योजना के तहत, बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में की जाएगी. इसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये होगी तथा अवधि 3 वर्ष जो भी पहले हो, होगी. योजना में मसाला यूनिट, डोना मेकिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, ऑटो रिक्शा व्यवसाय आदि शामिल हैं.
ऐसे उठाएं लाभ
योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. महिला की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और महिला हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए. इच्छुक महिलाएं आवेदन करने और फॉर्म प्राप्त करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं.
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