चंडीगढ़ | हरियाणा में अब BPL कार्ड धारकों के परिवार में मृत्यु होने पर सरकार 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक मुआवजा देगी. यह मुआवजा राशि 6 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर दी जाएगी. इसके लिए सरकार ने हर आयु वर्ग के लिए मुआवजा राशि का एक स्लैब बनाया है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल में झलकारी बाई जयंती पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह बड़ी घोषणा की है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके मन में बहुत दिनों से यह बात थी कि जब किसी गरीब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है. ऐसी स्थिति में मृतक के नुकसान की भरपाई तो नहीं की जा सकती लेकिन सहायता के रूप में मुआवजा जरूर दिया जा सकता है. इसी सिलसिले में यह योजना शुरू की गई है.
मुआवजा देने का ये होगा स्लैब
मुख्यमंत्री मनोहर की घोषणा के तहत 80 हजार रुपये से कम आय वाले बीपीएल परिवारों के घर में छह से 12 साल के बच्चे की मृत्यु पर एक लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी. इसके अलावा, 2 से 18 वर्ष के सदस्य की मृत्यु पर 2 लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष के सदस्य की मृत्यु पर 3 लाख रुपये, 25 वर्ष से 45 वर्ष के सदस्य की मृत्यु पर 5 लाख रुपये मिलेंगे और 45 वर्ष से 60 वर्ष के बीच के सदस्य की मृत्यु पर 5 लाख रुपये. किसी सदस्य की मृत्यु पर 3 लाख रुपये की राशि मुआवजे के रूप में दी जाएगी.
पत्नी की मौत के बाद पति को मिलेगी पेंशन
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिस व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु 40 वर्ष की आयु के बाद होगी, उसे भी सरकार की ओर से पेंशन दी जाएगी. इसके अलावा, जिन लोगों की किसी कारणवश शादी नहीं हुई है और कुंवारे हैं, उन्हें 45 साल की उम्र पूरी होते ही पेंशन दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब घर की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये और गरीब परिवार की लड़की की शादी के लिए मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत 71 हजार रुपये दिये जायेंगे.
उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 से 3,000 रुपये वृद्धावस्था एवं विधवा सम्मान पेंशन दी जायेगी. बीपीएल कार्ड धारक को केवल परिवार के किसी सदस्य के निधन की स्थिति में अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में एक लिखित आवेदन जमा करना होगाजायेगी.
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