चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अवैध कालोनियों को वैध करने की दिशा में फिर से लोगों को राहत दी है. सरकार की घोषणा के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के तहत 100 कॉलोनियों को नियमित करने की अधिसूचना जारी कर दी है. अब इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अन्य कॉलोनियों की तर्ज पर सभी प्रकार की नागरिक सुविधाएं मिल सकेंगी.
कहां कितनी हुई कालोनियां वैध
सबसे ज्यादा कॉलोनियां यमुनानगर में और सबसे कम कॉलोनियां भिवानी में अधिसूचित की गईं हैं. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में विभिन्न विभागों के अधीन कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की थी. इसके चलते नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.
अधिसूचना के मुताबिक, सबसे ज्यादा 47 कॉलोनियां यमुनानगर जिले में नियमित की गई हैं. इसके अलावा, कुरुक्षेत्र जिले में 29, सिरसा जिले में 10, भिवानी जिले में तीन और अंबाला जिले में 11 कॉलोनियों को नियमित करने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है.
नागरिकों को मिलेंगी ये सुविधाएं
अधिसूचना में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि चिन्हित कॉलोनियों में बने आवासीय क्षेत्रों को अन्य की तर्ज पर नागरिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. इसके अलावा, जिन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है. उनकी जमीन पर बने व्यावसायिक भवन, बैंक्वेट हॉल, गोदाम, मॉल, मल्टीप्लेक्स, मोटल आदि इसका हिस्सा नहीं होंगे.
नक्शा पास कराते समय संबंधित व्यक्ति को जमीन खरीदने या बेचने के संबंध में प्रमाण पत्र देना होगा. रिक्त स्थान के लिए कलेक्टर दर के आठ प्रतिशत की दर से विकास शुल्क लिया जाएगा और निर्मित क्षेत्र के लिए पांच प्रतिशत की दर से विकास शुल्क लिया जाएगा.
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