हरियाणा में अब ट्रेवल एजेंट नहीं कर सकेंगे धोखाधड़ी, लाया जा रहा यह कानून; ड्राफ्ट तैयार

चंडीगढ़ | हरियाणा में ट्रेवल एजेंट द्वारा धोखाधड़ी करने के लगातार मामले सामने आ रहे हैं. इसी को देखते हुए सरकार ने भी अब नया कानून लाने की तैयारी की है. हरियाणवी युवाओं को अवैध तरीके से विदेश भेजने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार एजेंटों के पंजीकरण और उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए नया कानून बनाने जा रही है. ट्रैवल एजेंसियों के लिए विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा.

CM Manohar Lal Khattar

हरियाणा सरकार ने तैयार किया ड्राफ्ट

इस संबंध में “द हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रैवल एजेंसी बिल 2023” के साथ- साथ “द हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रैवल एजेंसी रूल्स 2023” का मसौदा तैयार किया गया है और 20 नवंबर को आवश्यक टिप्पणियों के लिए डीजीपी को भेजा गया है. मसौदा विधेयक और मसौदा नियमों को अब उचित निर्णय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा गया है.

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गृह सचिव के मुताबिक, मौजूदा समय में जब भी किसी जिले में किसी अपंजीकृत एजेंट के खिलाफ मामला पुलिस को बताया जाता है, तो ऐसे अपंजीकृत आव्रजन एजेंटों के खिलाफ आव्रजन अधिनियम की धारा 10 और 24 के तहत मामला दर्ज किया जाता है.

शीतकालीन सत्र में पेश होगा विधेयक

इसके लिए राज्य सरकार ने हरियाणा ट्रैवल्स एजेंसी पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2023 के साथ-साथ हरियाणा ट्रैवल्स एजेंसी पंजीकरण और विनियमन नियम 2023 का मसौदा तैयार किया है. इस विधेयक को 15 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है.

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एजेंटों के पंजीकरण के लिए उठाए आवश्यक कदम

हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) टीवीएसएन प्रसाद ने राज्य में अवैध ट्रैवल एजेंटों की जांच करने के राज्य के प्रयासों के जवाब में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक हलफनामे में यह जानकारी दी. गृह सचिव ने हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा में एजेंटों के पंजीकरण के लिए पहले से ही आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

162 लोग हुए गिरफ्तार

हाई कोर्ट ने करनाल जिले का हवाला देते हुए यह ब्योरा मांगा था. गृह सचिव ने कहा कि 2021 से 2023 तक विदेश भेजने के नाम पर युवाओं से धोखाधड़ी करने के आरोप में 162 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है. गृह सचिव ने माना कि एसपी करनाल के कार्यालय से मिली रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल एजेंटों का रजिस्ट्रेशन जिला स्तर पर नहीं होता है.

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76 करोड़ रुपये के 437 मामले दर्ज

करनाल पुलिस के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2020 से 28 मार्च 2023 तक करीब 76 करोड़ रुपये के 437 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 320 लोगों को गिरफ्तार किया गया. हाई कोर्ट ने विदेश भेजने के नाम पर ट्रैवल एजेंटों द्वारा भोले- भाले युवाओं को ठगने से संबंधित लंबित मामलों के बारे में अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी थी.

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