चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने आमजन की सुविधा के हितों का ख्याल रखते हुए उर्जा विभाग की 21 सेवाओं को भी सेवा का अधिकार के दायरे में ला दिया है. अब विभाग को ये सेवाएं निर्धारित समयावधि में देनी होगी. इसके साथ ही, सरकार ने इन सेवाओं के लिए संबंधित अधिकारी और प्रथम व द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी भी तय कर दिए हैं.
अगर द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी भी निर्धारित समयावधि में उपभोक्ता को सेवा उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं तो यह मामला हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के पास चला जाएगा. साथ ही, संबंधित कर्मी या अधिकारी के वेतन से जुर्माना वसूल किया जाएगा.
इतने समय में पूरा करना होगा काम
- 4 घंटे: शहरों में फ्यूज कॉल, वोल्टेज बढ़ना- घटना अथवा अनिर्धारित लोड शेडिंग.
- 6 घंटे: शहरों में भुगतान नहीं होने बिजली कटने के बाद जोड़ना.
- 8 घंटे: ओवरहेड लाइन ब्रेकडाउन (शहरी) व वोल्टेज बढ़ना- घटना (ग्रामीण).
- 12 घंटे: पोल टूटने से ओवरहेड ब्रेकडाउन (शहरी) व भुगतान नहीं होने बिजली कटने के बाद जोड़ना (ग्रामीण).
- 16 घंटे: ग्रामीण इलाके में फ्यूज कॉल व ओवरहेड लाइन ब्रेकडाउन.
- 24 घंटे : शहरी इलाके में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फेलियर.
- 48 घंटे के भीतर: पोल टूटने से ओवरहेड ब्रेकडाउन व डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फेलियर (ग्रामीण), भूमिगत केबल ब्रेकाडाउन (शहरी व ग्रामीण).
- 3 दिन: मीटर का प्रशिक्षण, डिफेक्टिव मीटर व जले मीटर को बदलना (शहरी).
- 7 दिन: गलत बिल या बिल का न आना, ग्रामीण इलाके में डिफेक्टिव मीटर बदलना.
- 21 दिन: लोड कम करवाना (संपूर्ण आवेदन के बाद)