चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार (Manohar Govt) ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गेस्ट टीचरों को एक अच्छी खबर सुनाई है. प्रदेश सरकार ने सदन में स्पष्ट बताया है कि सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचरों को नियमित नहीं किया जाएगा लेकिन उन्हें नौकरी से भी नहीं हटाया जाएगा. वे रिटायरमेंट यानि 58 साल की उम्र तक सेवा में बने रहेंगे. इसके लिए राज्य सरकार 2019 में गेस्ट शिक्षकों को रोजगार की गारंटी का कानून बना चुकी है.
कांग्रेस विधायक ने उठाया था मुद्दा
बता दें कि सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार ने आज विंटर सेशन में प्रश्नकाल के दौरान गेस्ट शिक्षकों का मुद्दा उठाया था. उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने 2005 में 20 हजार के करीब गेस्ट टीचर भर्ती किए थे. उस समय यह भर्ती इसलिए की गई थी क्योंकि उस समय स्कूलों में स्टॉफ की जरूरत थी और नियमित भर्ती इतनी जल्दी कर पाना संभव नहीं था. वर्तमान में 13 हजार के करीब गेस्ट टीचर कार्यरत हैं और मौजूदा गठबंधन सरकार क्या इनको नियमित करने की योजना पर काम कर रही है.
शिक्षा मंत्री ने दिया ये जवाब
कांग्रेस विधायक के सवाल पर शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि सरकार ने गेस्ट टीचरों की रोजगार गारंटी के लिए कानून बनाया है. उन्हें सेवानिवृत्त उम्र तक नहीं हटाया जाएगा. गेस्ट टीचरों के वेतन- भत्ते नियमित शिक्षकों से कम होने के पंवार के सवाल पर गुर्जर ने कहा कि गेस्ट टीचर्स के वेतन में साल में 2 बार- जनवरी और जुलाई में बढ़ोतरी हो रही है.
उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने कानून में यह प्रावधान किया हुआ है कि गेस्ट टीचरों का वेतन नियमित अध्यापकों के मूल वेतन के बराबर पहुंचाना है लेकिन नियमित शिक्षकों से अधिक वेतन नहीं किया जा सकता है. वहीं, गेस्ट टीचर्स के आनलाइन ट्रांसफर पर शिक्षा मंत्री ने बताया कि पहले रेगुलर टीचरों की ट्रांसफर होगी और उसके बाद गेस्ट टीचर्स को ट्रांसफर ड्राइव में शामिल किया जाएगा.
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