चंडीगढ़ | हरियाणा में हुड्डा सरकार के समय 102 पटवारी की भर्ती की गई थी. फिलहाल, इस भर्ती से संबंधित एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) की तरफ से हरियाणा सरकार को हुड्डा शासन में हुई 102 पटवारियों की भर्ती में अनियमितताओं की जांच के लिए आदेश जारी किया गया है.
कोर्ट द्वारा दिए गए ऑर्डर में कहा गया है कि चयन पटवारियों के आवेदन- पत्रों के साथ ही संलग्न किए कागजातों की भी जांच की जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसी को अवैध तरीके से कोई लाभ तो नहीं दिया गया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि 4 हफ्ते में जांच पूरी की जाए और अगले 8 हफ्ते में कार्रवाई की जाए.
चयनित पटवारियों के आवेदन पत्रों की हो जांच
याचिका दाखिल करते हुए हरिओम शर्मा ने हाईकोर्ट से कहा कि इस भर्ती में ऐसे उम्मीदवारों कों भी चयनित किया गया है, जिन्होंने बिना हस्ताक्षर के आवेदन- पत्र जमा करवाए थे. कुछ उम्मीदवार ऐसे भी थे जिन्होंने खेल कोटा से अप्लाई किया था और उन्होंने जो प्रमाणपत्र पेश किये उन्हें बिना सत्यापित किये ही लाभ दे दिया गया.
हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका का निपटान करते हुए हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि सभी चयनित पटवारियों के आवेदन पत्रों की जांच की जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि विज्ञापन के नियम और शर्तों का उल्लंघन कर तो उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है.
संबंधित विभाग भी करें दस्तावेजों का सत्यापन
इसके अलावा, आरक्षित वर्ग व अन्य प्रकार के लाभ का दावा करने के लिए साथ लगाए गए दस्तावेजों की भी जांच की जाए. इन दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित विभाग से भी किया जाए. इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद यदि अनियमितता सामने आए तो कानून के मुताबिक सरकार उचित फैसला करेगी. हाईकोर्ट ने कहा कि यदि उम्मीदवारों ने विज्ञापन के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है, तो संबंधित उम्मीदवार से जवाब मांगा जाए.
उत्तर मिलने के बाद, विभाग उम्मीदवार के विभाग उचित कार्रवाई के लिए फ्री होगा. कोर्ट ने राज्य सरकार को जांच पूरी करने के लिए चार हफ्ते का वक़्त दिया है. इस दौरान जो परिणाम सामने आएगा उसे पर आने वाले 8 हफ्ते के अंदर सरकार को कार्यवाही करनी होगी.
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