हरियाणा सरकार ने लागू की वन टाइम सेटलमेंट योजना, डिस्प्यूटेड टैक्स भुगतान पर मिलेगी बड़ी छूट

गुरुग्राम | हरियाणा में आज सीएम मनोहर लाल (Manohar Lal) और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आबकारी कराधान विभाग की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की विधिवत रूप से शुरुआत की. इस योजना के शुरू होने के बाद अब डिस्प्यूटेड टैक्स में अगर 50 लाख रूपए तक की राशि है तो उसका 30% और 50 लाख से ज्यादा है तो उसका 50% तक भुगतान करना होगा. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस योजना के शुभारंभ पर संबोधित करते हुए कहा कि लोगों के सहयोग के लिए विवादों से समाधान योजना की शुरुआत की गई है. इसके तहत, अब एक दर्जन से अधिक योजनाओं पर काम होगा.

CM Manohar Lal Khattar

उन्होंने बताया कि आज 7 अलग- अलग तरह की टैक्स की समस्याओं के समाधान के लिए स्कीमों की शुरुआत की गई है. हमारी सर्वश्रेष्ठ नीति का ही परिणाम है कि आज हरियाणा देश के बड़े राज्यों में टैक्स कलेक्शन के मामले में पहले नंबर पर आता है.

टैक्स को लेकर लिए गए ये फैसले

मुख्यमंत्री ने बताया कि अगर अनडिस्प्यूटेड टैक्स जिसकी कोई अपील नहीं की गई है, उन्हें किसी तरह का जुर्माना या ब्याज का भुगतान नहीं करना होगा. इसके साथ ही, 50 लाख से कम की राशि होने पर 40% और 50 लाख से अधिक राशि होने पर 60% का भुगतान करना होगा. डिफ्रेंशियल टैक्स कैटेगरी में कुल राशि का 30% का भुगतान करना होगा.

वहीं, 10 लाख रुपए तक के भुगतान की राशि का एक किस्त में भुगतान करना होगा. 25 लाख तक के भुगतान की राशि के लिए 50-50 प्रतिशत की 2 स्लैब बनाई गई है. इसके अलावा, 25 लाख से अधिक की राशि होने पर 40-30-30 की और 3 स्लैब बनाई जाएंगी.

व्यापारियों की 2 मांगे पूरी

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इसी हॉल में व्यापारियों ने दो मांगे रखी थी, जिनमें एक GST ट्रिब्यूनल की बैंच और दूसरी वैट से संबंधित समस्याओं का निवारण. आज एक साल से भी कम समय में दोनों मांगों को हमारी सरकार ने पूरा कर दिखाया है. जीएसटी काउंसलिंग से गुरुग्राम और हिसार की बैंच को मंजूरी मिल गई है.

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