हरियाणा में व्यापारियों और गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित होंगी यह योजनाएं, जानें कितनी मिलेगी मुआवजा राशि

चंडीगढ़ | हरियाणा में व्यापारियों और अंत्योदय परिवारों के लिए मनोहर सरकार (Manohar Govt) खास योजना लेकर आई है, जिसका उन्हें काफी फायदा मिलेगा. मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत, डेढ़ करोड़ रूपए तक सालाना टर्नओवर वाले बीमित व्यापारियों को 5 लाख से लेकर 20 लाख रूपए तक का मुआवजा दिया जाएगा. इसी तरह मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना योजना के तहत बीमित व्यापारियों को सिर्फ 50 रुपये का प्रीमियम भरने पर पांच लाख रुपये तक मुआवजा राशि का लाभ मिलेगा.

Manohar Lal Khattar CM

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत आग लगने, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा के कारण माल के नुकसान के लिए मुआवजा राशि दी जाएगी. इस योजना का लाभ उन व्यापारियों को मिलेगा जो जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत पात्र करदाता हैं.

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वहीं, मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ 20 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यापारी वर्ग को मिलेगा. इस योजना का लाभ उठाने के लिए भी जीएसटी नंबर होना जरूरी है. योजना के तहत, व्यापारी का सामान चोरी होने, प्राकृतिक आपदा से नुकसान, दुर्घटना में व्यापारी की मौत या दिव्यांग होने पर पांच लाख रुपये तक की मुआवजा राशि का लाभ मिलेगा.

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व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत ऐसे मिलेगा मुआवजा राशि का लाभ

सालाना टर्नओवर मुआवजा राशि वार्षिक शुल्क
20 लाख रुपये तक 5 लाख रुपये 100 रुपये
20 से 50 लाख रुपये 10 लाख रुपये 500 रुपये
50 लाख से एक करोड़ रुपये 15 लाख रुपये 1,000 रुपये

दयालु योजना का मिलेगा लाभ

1 लाख 80 हजार रुपए से कम वार्षिक आय वाले गरीब परिवार दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) योजना के तहत बीमित होंगे, जिन्हें दुर्घटना में मौत या दिव्यांगता की स्थिति में मुआवजा दिया जाएगा. योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने तीनों योजनाओं की अधिसूचना जारी कर दी है. इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पोर्टल पर आवेदन करना होगा.

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दयालु योजना के तहत ऐसे मिलेगा मुआवजा          

आयु वर्ग मुआवजा राशि
6 से 12 वर्ष 1 लाख रुपये
12 से 18 वर्ष 2 लाख रुपये
18 से 25 वर्ष 3 लाख रुपये
25 से 45 वर्ष 5 लाख रुपये
45 से 60 वर्ष 3 लाख रुपये
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