हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण पर FICCI ने जताया ऐतराज, कही ये बात

चण्डीगढ़ । प्राइवेट नौकरियों के क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण के बिल को हरियाणा में इजाजत मिल गई है. अब इस नियम के अंतर्गत प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण हरियाणा के युवाओं का होगा. इंडस्ट्री बॉडी FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI ने इस बिल पर विरोध व्यक्त किया है. गुरुवार को FICCI ने कहा कि निजी सेक्टर के उद्योगों में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण देने का वर्तमान हरियाणा सरकार का यह निर्णय प्रदेश को औद्योगिक विकास के प्रति नुकसान पहुंचाने वाला सिद्ध होगा.haryana cm office image

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उद्योगों पर पड़ेगा प्रतिकूल प्रभाव

FICCI के अध्यक्ष उदय शंकर के अनुसार उद्यमियों और निवेशकों को अपने कारोबार में सफल होने के लिए और प्रतिस्पर्धी होने के लिए देश में उपलब्ध सबसे बेहतरीन मानव संसाधन को अपने साथ जोड़े रखने की आवश्यकता होती है. ऐसी स्थिति में इस नियम का उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव हरियाणा को भविष्य में देखने को मिलेगा. हरियाणा राज्य को इससे नुकसान ही होगा.

संविधान के विरुद्ध है कानून

FICCI ने कहा कि हरियाणा सरकार का यह कदम भारत के संविधान के विरुद्ध है. भारत के संविधान के अनुसार भारत के किसी भी नागरिक को किसी भी क्षेत्र में कार्य करने की आजादी है.

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हरियाणा सरकार उद्योगों पर अंकुश लगाने से बचें

एक और इंडस्ट्री बॉडी CII ने भी हरियाणा सरकार से आग्रह किया है कि इस कानून पर दोबारा से गौर किया जाए. संगठन के अनुसार इस प्रकार के आरक्षण से उद्योगों में प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता पर प्रभाव पड़ेगा. CII के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी के अनुसार ऐसे समय में जब राज्य स्तर पर निवेशकों को आकर्षित करना बहुत जरूरी है, हरियाणा सरकार को उद्योगों पर अंकुश लगाने से बचना होगा.

3 महीने में देनी होगी रिपोर्ट

हालांकि, आरक्षण के कानून को हरियाणा में चल रही सभी फर्म, ट्रस्ट, सोसायटीओं और निजी कंपनियों को मानना पड़ेगा. यह सभी ऐसे संस्थान होंगे जहां पर 10 से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं. यह कानून 50,000 रूपये प्रति महीने तक की नौकरी पर लागू होगा. सभी निजी कंपनियों को 3 महीने के अंदर अंदर हरियाणा सरकार को यह रिपोर्ट देनी होगी कि उनके कार्यालय में 50,000 प्रति महीने के वेतन पर कितने पद हैं और इन पदों पर हरियाणा के कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं. डोमिसाइल धारको को ही इन कानूनों का लाभ प्राप्त होगा.

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