चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार (Manohar Govt) सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने जा रही है. इसी कड़ी में अब नेशनल हाईवे (NH- 44) पर लेन ड्राइविंग (लेन चेंज) के नियमों की अवहेलना करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज होगा. अभी तक इस तरह के उल्लंघन पर मात्र 500 रूपए का चालान किया जा रहा था लेकिन बार- बार चेतावनी के बावजूद भी ड्राइवर खासकर भारी वाहनों के चालक लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे थे.
अंबाला एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा ने बताया कि इस संबंध में समय- समय पर ट्रक चालकों, यूनियन के पदाधिकारियों व ट्रांसपोर्टर के साथ बैठक हो चुकी है लेकिन फिर भी ड्राइवर लेन चेंज के नियम का पालन नहीं कर रहें हैं. भारी वाहनों के अचानक से लाइन बदलने पर बड़े सड़क हादसों घटित हो रहें हैं तो ऐसे में अब पुलिस ने केस दर्ज करने की शुरुआत कर दी है.
गृहमंत्री खुद सड़क पर उतरे
मंगलवार को गृहमंत्री अनिल विज खुद हाइवे पर उतरें और ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने नियमों की धज्जियां उड़ा रहे भारी वाहनों को रोककर उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने से ही नित दर्दनाक सड़क हादसों की घटनाएं देखने को मिल रही है.
अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में सालाना 5 हजार से अधिक लोग सड़क हादसों में मौत का शिकार हो रहे हैं. हम कड़ाई नहीं करना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करें. यदि ड्राइवर अब बाई लेन के नियमों का उल्लघंन करेगा तो पुलिस उसके खिलाफ धारा 279, 283 व 336 के तहत मुकदमा दर्ज करेगी.
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