गुरुग्राम | कड़ाके की ठंड के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR क्षेत्र में प्रदुषण का स्तर फिर से बढ़ने लग गया है और लोगों का खुली हवा में सांस लेना दुभर हो गया है. ऐसे में बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू कर दिया है. इसके तहत, लोगों को कई तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा.
इन गाड़ियों के संचालन पर रोक
- GRAP के तीसरे चरण के तहत पाबंदियां दिल्ली के साथ ही एनसीआर में शामिल नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी लागू होगी. हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर ने गुरुग्राम- फरीदाबाद में BS- 3 पेट्रोल और BS- 4 डीजल के वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी है. यह प्रतिबंध 30 जनवरी तक लागू रहेंगे.
- आयोग ने दिल्ली और एनसीआर के 4 जिलों (गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गरुग्राम व फरीदाबाद में) BS- 3 पेट्रोल और BS- 4 डीजल कारों के संचालन पर रोक लगाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं. इसके अलावा, GRAP- 1, 2 के नियम भी लागू रहेंगे.
- इसके साथ ही, GRAP- 3 के प्रतिबंधों के तहत फिर से सभी गैर- जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है. हालांकि, बुनियादी सेवाओं और सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को छूट दी गई है. वहीं, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, फर्निचर, इंटीरियर से संबंधित कार्यों के संचालन पर भी छूट रहेगी.