चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार द्वारा अचल संपत्तियों के ट्रांसफर के लिए अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी लगाई गई है. जिससे की हरियाणा में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवाने मेंं पहले से भी ज्यादा खर्च आएगा. हरियाणा मे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कराना या हस्तांतरण कराना महंगा हो गया है. हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के सभी शहरों में जमीन, दुकान और मकान सहित सभी तरह की अचल संपत्ति को हस्तांतरित करना महंगा किया गया है. बता दें कि प्रदेश सरकार ने अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर 2 फीसद अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी लगा दी है.
हरियाणा में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना होगा और भी महंगा
पंचायतों में भी पहले ही अतिरिक्त स्टांप शुल्क लिया जा रहा है. शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएन रॉय ने सभी नगर निगम और नगर परिषद और नगर पालिकाओं में स्थित अचल संपत्तियों के ट्रांसफर पर दो फीसदी अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी लगाने से संबंधित दो अधिसूचना जारी की है. इसके साथ सभी 90 स्थानीय निकायों में अचल संपत्ति की बिक्री आदान-प्रदान,उपहार में देने, गिरवी रखने या अचल संपत्ति को पट्टे पर देने के लिए भी अब पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे.
बता दें कि रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार द्वारा वसूल की जाने वाली इस धनराशि को संबंधित नगर निगम के कमिश्नर या संबंधित नगरपालिका को दिया जाएगा. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि नगर निगम संबंधित नोटिफिकेशन हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 87 के अंतर्गत जारी किया गया है. नगर पालिका के संबंध में हरियाणा नगर पालिका कानून 1973 की धारा 69 में भी ऐसा ही किया गया था.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!