चंडीगढ़ | राजधानी चंडीगढ़ में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का नया आदेश सामने आया है. बुधवार यानि आज हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और फिर कोर्ट ने चुनाव करवाने का फरमान जारी कर दिया है.
इस दिन होगा चुनाव
चंडीगढ़ में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अब 30 जनवरी को होगा. आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि सुबह 10 बजे चुनाव करवाए जाए. साथ ही, चुनाव के दिन कोई भी बाहर का समर्थक और अधिकारी एमसी ऑफिस में प्रवेश नहीं करेगा. इस संबंध में काउंसलर की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी चंडीगढ़ पुलिस की होगी.
नगर निगम के वकील ने कोर्ट को पंजाब के एमसी एक्ट के बारे में जानकारी दी. साथ ही, चंडीगढ़ प्रशासन की दलील दी कि याचिकाकर्ता ने चुनाव स्थगित करने के डीसी के आदेशों को सिर्फ इस आधार पर चुनौती दी है कि इतने लंबे समय तक चुनाव स्थगित करने से ये प्रभावित हो सकते हैं. लेकिन अभी तक यह दलील नहीं दी कि यह आदेश कैसे गलत हैं. इस पर कोर्ट ने चंडीगढ़ के वकीलों से पूछा था कि चुनाव को 18 दिनों के लिए क्यों टाला और जवाब मांगा.
कोर्ट में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के वकील ने पुलिस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 16 और 18 जनवरी को एमसी ऑफिस में सभी पार्टियों के समर्थक जमा थे और जबरदस्त हंगामा हुआ था. इस पर कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब है कि समर्थकों की वजह से चुनाव नहीं हुआ. काउंसलर को आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं.
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