हरियाणा में अस्थाई मान्यता वाले स्कूलों की खैर नहीं, सरकार ने दिए इस बार ये कड़े आदेश

चंडीगढ़ | हरियाणा में अस्थाई मान्यता के आधार पर चल रहे 363 निजी स्कूलों में से अब तक सिर्फ 41 ने ही आश्वासन फीस जमा कराई है जबकि चालू शैक्षणिक सत्र के लिए सरकार की ओर से राहत दिए जाने के बावजूद अधिकांश अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल संचालक अपनी जिद नहीं छोड़ रहे हैं. इसे लेकर जरूरी दिशा- निर्देश जारी किए गए हैं.

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जिला शिक्षा अधिकारियों को मिले निर्देश

अब शिक्षा निदेशालय ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को पोर्टल खोलने के निर्देश दिए हैं ताकि संबंधित स्कूल विलंब शुल्क के साथ- साथ आश्वासन राशि का भुगतान कर संबद्धता शुल्क भी जमा कर सकें. साथ ही, यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि जो निजी स्कूल आश्वासन राशि नहीं दे रहे हैं, उनके बच्चों की 10वीं और 12वीं की परीक्षा सरकारी स्कूलों से कराई जाये. सरकार का मकसद है कि किसी भी छात्र का साल खराब न हो.

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सरकार ने दिए थे ये आदेश

शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल 2003 से पहले अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को इस शर्त के साथ संबद्धता शुल्क लेने की अनुमति दी थी कि वे अगले वर्ष स्थायी मान्यता प्राप्त करने के बाद ही बच्चों का नामांकन करेंगे. सभी स्कूलों को आश्वासन राशि जमा करने का निर्देश देते हुए यह स्पष्ट कर दिया गया था कि अगर स्थायी मान्यता नहीं ली गई तो ये स्कूल 1 अप्रैल से बंद हो जाएंगे. इसके बाद, उन निजी स्कूलों को भी अस्थायी संबद्धता देने का निर्णय लिया गया, जिनकी स्थापना 1 अप्रैल 2007 से पहले हुई थी.

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