चंडीगढ़ मेयर चुनाव का सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, कल होगी सुनवाई; याचिका में की यह मांग

चंडीगढ़ | राजधानी चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं. सुप्रीम कोर्ट पार्षदों की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए विचार करने को तैयार हो गया है. अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 5 फरवरी की तारीख तय की है. सुप्रीम कोर्ट में कल ट्रिपल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मेयर प्रत्याशी पार्षद कुलदीप कुमार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी पैरवी कर रहे हैं.

Supreme Court

एचसी ने जारी किया नोटिस

इस पूरे मामले को लेकर आप पार्षद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (PHHC) पहुंचे थे, जहां सुनवाई के दौरान जस्टिस सुधीर सिंह और हर्ष बांगड़ की खंडपीठ ने आप को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन, नगर निगम, पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह और नवनिर्वाचित मेयर मनोज सोनकर सहित अन्य को नोटिस जारी किया और तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा. याचिका में आरोप लगाया गया था कि मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की गई है और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की गई है.

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मेयर को अपना काम रोकने का निर्देश देने की मांग की

आप पार्षद ने अंतरिम राहत से इनकार करने और याचिका को तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की. हाईकोर्ट में मामला 26 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. उच्च न्यायालय में दायर याचिका के अनुसार, आप उम्मीदवार ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नए चुनाव कराने के निर्देश देने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि यह इसलिए दायर की गई क्योंकि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नहीं हुए. याचिकाकर्ता ने नवनिर्वाचित मेयर को अपना काम रोकने का निर्देश देने की मांग की है.

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कार्यालय के बाहर अनशन शुरू

इस बीच आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने चंडीगढ़ नगर निगम कार्यालय के बाहर अनशन शुरू कर दिया है. पार्टी का एक पार्षद प्रतिदिन अपने 5 समर्थकों के साथ नगर निगम कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठेगा. यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक बीजेपी मेयर मनोज सोनकर को नहीं हटाया जाएगा.

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