फरीदाबाद | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दुकानदारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. हरियाणा सरकार ने नगर निगम सीमा क्षेत्र में अलॉट की गई दुकानों के मालिकों को अपनी दुकानों में बेसमेंट और पहली मंजिल का निर्माण करने की परमिशन दे दी है. सरकार के इस फैसले से 1 हजार से ज्यादा दुकानदारों को फायदा पहुंचेगा.
मनोहर सरकार ने तैयार की नई पॉलिसी
हालांकि, कुछ दुकानदारों ने पहले ही फर्स्ट फ्लोर बना रखा था जोकि अब पूरी तरह से वैध हो गया है. जिन दुकानदारों ने अभी तक फर्स्ट फ्लोर नहीं बनाया है वो नगर निगम प्लानिंग ब्रांच से संपर्क कर पहली मंजिल तक बिल्डिंग बना सकता है. हरियाणा सरकार ने टाउन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट स्कीम के तहत नई पॉलिसी तैयार कर इसकी मंजूरी दी है.
बता दें कि नगर निगम अपने सीमा क्षेत्र में दुकानों की साइट अलॉट करता है. कमर्शियल साइट भी नगर निगम अपनी खुद की जमीन पर चिह्नित करता हैं और बोली लगाकर इन साइट की नीलामी की जाती है, ताकि दुकानदार साइट खरीदकर खुद दुकानें तैयार कर सकें.
यहां अलॉट हैं दुकानें
पिछले कई सालों से नगर निगम ने NIT 1, 2, 3 व 5 नंबर के अलावा सेक्टर- 22, 23, बल्लभगढ़, नीलम चौक, बीके चौक हार्डवेयर आदि जगहों पर दुकानें अलॉट की हुई है. इनमें से 500 से ज्यादा दुकानें बन चुकी है. पहले के नियमों पर नजर डालें तो केवल ग्राउंड फ्लोर ही बनाने की इजाजत थी लेकिन समय के साथ दुकानदार मांग कर रहे थे कि उन्हें बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर बनाने की भी इजाजत दी जाए, ताकि वह अपना कारोबार बढ़ा सकें.
पहले हो चुके निर्माण भी वैध
नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत जिन दुकानदारों ने 10 साल के दौरान अपनी दुकान के ऊपर फर्स्ट फ्लोर बना लिया है या फिर बेसमेंट बनाए हैं, अब वह अपने आप ही वैध हो चुके हैं. प्रदेश सरकार टाउन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट स्कीम के तहत इन सभी निर्माणों को वैध करने की अनुमति देगी.
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