हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को चरित्र सत्यापन मानदंडों में ढील, पढ़ें ये नया आदेश

चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार (Manohar Govt) के एक फैसले से सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले चयनित अभ्यर्थियों के लिए चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन की प्रक्रिया में ढील देने का फैसला लेकर उन्हें राहत पहुंचाने का काम किया है.

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मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में राज्य के प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों सहित प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को एक पत्र लिखा है.

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पत्र जारी

मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा जारी पत्र में लिखा गया है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) द्वारा 30 जून 2024 तक नियुक्तियों के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को अब नियुक्ति से पहले चरित्र, पूर्ववृत्त और नियुक्ति के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बिना अंतरिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है.

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पत्र में आगे कहा गया है कि अंतिम नियुक्ति के लिए आवश्यक चरित्र, पूर्ववृत्त और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित सत्यापन प्रक्रिया उनकी अंतरिम नियुक्ति के 2 महीने की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए.

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