हरियाणा में पशुओं की आकस्मिक मौत पर मिलेगा मुआवजा, नाममात्र राशि देकर फटाफट कराए बीमा

चंडीगढ़ | हरियाणा में पशुपालकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. राष्ट्रीय पशुधन मिशन और प्रदेश सरकार के साझा कार्यक्रम के अनुसार चलाई जा रही योजना के तहत पशुपालक मात्र 25 से 300 रूपए की प्रीमियम राशि का भुगतान कर अपने छोटे व बड़े पशुओं का बीमा करवा सकते हैं.

Cow and Buffalo

पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उपनिदेशक डॉ. जसवंत जून ने बताया कि पशुपालकों के लिए पशुधन बीमा योजना बेहतर तरीके से कारगर साबित हो सकती है. योजना के तहत पशुपालक अपने पशुओं का बीमा आसानी से करवा सकते हैं और कोई दुर्घटना होने पर बीमा की रकम भी मिलती है.

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2 वर्गों में होगा बीमा

उन्होंने बताया कि नई बीमा नीति के अनुसार पशुओं का दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, जिसमें बड़े- छोटे पशु शामिल रहेंगे. बड़े पशुओं में गाय, भैंस, झोटा, सांड़, घोड़ा, ऊंट, खच्चर, बैल आदि शामिल हैं जबकि छोटे पशुओं में भेड़, बकरी और खरगोश का बीमा करवाया जा सकता है.

हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की ओर से पशुओं का बीमा एक साल के लिए किया जाएगा, जिसमें बड़े पशुओं के लिए 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक प्रीमियम राशि देकर दुग्ध और श्रेणी अनुसार बीमा होगा जबकि छोटे जानवरों के लिए मात्र 25 रुपये खर्च करने होंगे. यदि पशुपालक चाहे तो अगले 3 साल के लिए बीमा करवा सकते हैं.

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बीमा क्लेम में मिलेगी इतनी राशि

डॉ. जसवंत ने बताया कि इस योजना के तहत पशु की आकस्मिक या दुर्घटना में हुई मौत को कवर किया जाता है. बीमा होने के 21 दिन बाद यह योजना लागू होगी. हालांकि पशु चोरी के मामले में कोई मुआवजा राशि नहीं मिलेगी.

उन्होंने बताया कि बड़े पशुओं की दूध क्षमता एवं आयु के आधार पर 40 हजार से लेकर अधिकतम 90 हजार रूपए तक और छोटे पशुओं या जानवरों की मौत पर अधिकतम 10 हजार से 20 हजार रूपए मुआवजा राशि का दावा पशु चिकित्सक की रिपोर्ट के अनुसार किया जा सकेगा.

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यहां से कर सकेंगे आवेदन

बीमा करवाने के लिए पशुपालक को सरल पोर्टल, ई- सेवा केंद्र, CSC सेंटर आदि के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए परिवार पहचान पत्र, वोटर आईडी, राशन कार्ड की कॉपी, पशु चिकित्सक की ओर से जारी पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, बैंक डिटेल आदि दस्तावेज अपलोड करने होंगे.

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