चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के पश्चात प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा के नागरिकों के लिए आरक्षण के कानून पर बोलते हुए कहा कि यह कानून केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर पर ही लागू होगा. प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में दिए जाने वाला 75% आरक्षण सरकारी क्षेत्र में कोई लाभ प्रदान नहीं करेगा. यह कानून केवल और केवल निजी क्षेत्र के लिए है. सरकारी क्षेत्र में यह लागू नहीं किया जाएगा.
पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण के पहले वाले ही नियम
इसके साथ ही विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हरियाणा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा करते हुए कहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण के जो मानदंड एवं नियम पहले से बनाए गए हैं, वह उसी प्रकार रहेंगे. उन नियमों और मानदंडों में किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी. इन नियमों व मानदंडों में कोई बदलाव नहीं होगा.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!