HSSC ग्रुप सी के 32000 पदों के लिए 21 फरवरी को होगी फाइनल सुनवाई, कई बिंदुओं पर लिए जाएंगे फैसले

चंडीगढ़ | हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती मामले पर हाईकोर्ट में 21 फरवरी को फाइनल सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के लिए कहा था इसलिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने 14 फरवरी को सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल 2024 के अपेक्षा 21 फरवरी 2024 तय कर दी.

Haryana Staff Selection Commission HSSC

सिंगल बेंच ने ग्रुप सी CET स्कॉर को कर दिया था रद्द

सिंगल बेंच ने ग्रुप सी के सीईटी स्कोर को रद्द कर दिया था और वेरिफिकेशन के बाद सीईटी स्कोर दोबारा जारी करने के बाद ग्रुप सी पदों को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा था, मगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सिंगल बेंच के फैसले पर अपील दायर की. अपील की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ग्रुप नंबर 56, 57 की मुख्य परीक्षा लेने की स्वीकृति दे दी थी.

अनुमति मिलने के बाद ग्रुप 56, 56 के पेपर ले लिए गए मगर ग्रुप नंबर 56 में ग्रुप नंबर 57 के 41 सवाल रिपीट हो गए. ऐसे में बाद में ग्रुप नंबर 56 का पेपर रद्द करने के लिए भी याचिका दायर हुई, जिसे इन अपीलों के साथ अटैच किया हुआ है.

ग्रुप नंबर 56,57 का रिजल्ट जारी करने पर लगा दी गई रोक

बाद में आयोग ने हाईकोर्ट से बचे ग्रुपों के पेपर लेने की अनुमति मांगी तो हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर 2023 को स्वीकृति दे दी पर ग्रुप नंबर 56, 57 का रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी. इस अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हुई में अपील दायर की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी, 2024 को अपील खारिज करते हुए आदेश में लिखा, ‘उल्लिखित आदेश अंतरिम प्रकृति का होने के कारण हम इस याचिका में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं.

उच्च न्यायालय को मुख्य एलपीए संख्या 1037/ 2023 और संबंधित मामलों को यथासंभव शीघ्रता से निर्णय लेने दिए जाएं. तदनुसार, विशेष अनुमति गुम याचिका खारिज की जाती है.

21 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

‘जिन याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर सिंगल बेंच ने ग्रुप सी सीईटी स्कोर कैंसिल किया था, उन याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट अंकुर सिधार ने बताया कि चूंकि सिंगल बेंच का फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आ गया था लेकिन आयोग ने उस पर अपीलें दायर कर दी. ऐसे में इन अपीलों पर हाईकोर्ट ने फाइनल बहस सुनने के लिए 21 फरवरी 2024 तय की है. उन्होंने बताया कि इन अपीलों में तीन मुख्य बिंदुओं पर फैसला किया जाना है.

विभिन्न बिंदुओं पर लिए जाएंगे फैसले

पहला बिंदू है कि सामाजिक- आर्थिक मानदंड के जो अंक ग्रुप सी के सीईटी स्कोर में शामिल किए गए हैं, उनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है. अब अपीलों का निपटारा होते समय इस पर निर्णय आएगा कि सामाजिक- आर्थिक मानदंड के अंक देने से पहले वेरिफिकेशन होनी चाहिए या नहीं. दूसरा बिंदू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से जुडा है. एक्स सर्विसमैन में आरक्षण के क्रम पर फैसला आएगा. तीसरा बिंदू ग्रुप नंबर 56 का पेपर रद्द होने से संबंधित है.

इसके अलावा, सोईटी नोटिफिकेशन के अनुसार कैटेगरी अनुसार 4 गुना को बुलाने का प्रावधान है मगर कुछ कैटेगरी में 4 गुना से ज्यादा उम्मीदवारों को बुलाया गया था इसलिए इस बिंदू पर भी फैसला किया जाएगा.

6419 पदों के लिए बुलाए गए 37657 उम्मीदवार

हाईकोर्ट ने बीती 4 जनवरी को सुनवाई के समय निर्देश दिया था कि अपीलकर्ता HSSC 25 जुलाई, 2023 के बाद रिवाइज किए रिजल्ट कों पेश करेगा, जिसे सिंगल बेंच ने रद्द कर दिया था. याचिकाकर्ताओं के वकील ने जानकारी दी कि ग्रुप नंबर 56, 57 के 6419 पद थे. इन पदों के लिए करीबन 37,657 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया. आयोग यह स्पष्ट करेगा कि विज्ञापित पदों के लिए लिखित परीक्षा में कितने उम्मीदवार बुलाए गए है. अगली सुनवाई 09 जनवरी को हुई. अदालत ने लिखा कि एडवोकेट जनरल ने विस्तृत सूचना की प्रति याचिकाकर्ताओं के वकील को सौंपी है, जो इस अपील में पार्टी बनना चाहते हैं, जिन्हें ग्रुप नंबर 56, 57 के अलावा अन्य ग्रुपों के लिए बुलाया गया है.

याचिकाकर्ताओं के वकील इस विस्तृत सूचना को एग्जामिन कर सकते हैं. अगर आवेदक ताजा याचिका दायर सकते हैं यदि वे चाहें. एडवोकेट अंकुर सिधार ने बताया कि जो विस्तृत जानकारी दी गई थी, वह रिवाइज्ड रिजल्ट पब्लिश नहीं हैऐसे में 18 फरवरी 2024 को होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों ने याचिकाएं दायर की थी. जिन्हें हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी और अब वे 18 फरवरी के पेपर में शामिल हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि 21 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर फाइनल बहस में वे पूरे तथ्य अदालत के सामनेपेश करने वाले हैं. अब आने वाली 21 फरवरी को इन सभी मामलों पर फाइनल बहस की जाएगी.

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