हाईकोर्ट ने खारिज की किसानों को रोकने की याचिका, अब हरियाणा सरकार ने दी यह दलीलें

चंडीगढ़ | पंजाब- हरियाणा सीमा पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) में सुनवाई हुई. फिलहाल, हाईकोर्ट ने बॉर्डर बंद कर किसानों को रोकने की याचिका खारिज कर दी है. हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगले हफ्ते तक के लिए टाल दी है और केंद्र से नया हलफनामा दाखिल करने को कहा है. बता दे कि यह सुनवाई हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस लुपिता बनर्जी की बेंच में हुई थी.

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Punjab and Haryana High Court

इस दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, हाईवे पर ट्रैक्टर- ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. हाई कोर्ट ने कहा कि किसान बस या अन्य साधनों से भी दिल्ली जा सकते हैं.

हरियाणा सरकार पर उठे सवाल

केंद्र सरकार ने ताजा घटनाक्रम और किसानों के साथ बैठक के दौरान क्या हुआ, इस पर स्टेटस रिपोर्ट सौंपी. इस कार्रवाई के बाद मामले को एसीजे ने अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है.

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बता दें कि पिछली सुनवाई में हरियाणा सरकार पर सवाल उठे थे. पिछली सुनवाई में हरियाणा सरकार के वकील ने कहा था कि किसान चुनिंदा जगहों पर प्रदर्शन के लिए दिल्ली सरकार से इजाजत ले सकते थे. जिस पर हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने उनसे सख्त सवाल पूछे और कहा कि क्या किसान सिर्फ उनके राज्य से होकर गुजर रहे हैं? उन्हें आने- जाने का अधिकार है? बॉर्डर बंद थे, आप परेशान क्यों हैं?

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