नई दिल्ली | 1 अप्रैल 2024 से राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में नई व्यवस्था लागू होने जा रही है. पेंशन फंड नियामक (PFRDA) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एनपीएस अकाउंट का आधार कार्ड आधारित सत्यापन अनिवार्य कर दिया है. अब दोहरे सत्यापन यानि टू- फैक्टर ऑथिंटिकेशन के बाद ही खाते से निकासी संभव हो सकेगी.
इस संबंध में PFRDA ने एक अधिसूचना जारी कर बताया कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) सिस्टम में Login करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं. यह फैसला एनपीएस सदस्यों और दूसरे पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. इसके तहत, अब CRA सिस्टम में लॉगिन करने के लिए 2 सत्यापन का इस्तेमाल होगा. बता दे कि सीआरए सिस्टम एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसे एनपीएस से संबंधित कार्यों के लिए तैयार किया गया है.
अभी यह है व्यवस्था
वर्तमान में NPS सदस्यों को खाते में लॉग-इन करने के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड की जरूरत होती है. इनके माध्यम से ही खाते में बदलाव और निकासी संभव होती है. अभी केंद्र और राज्य सरकारों के नोडल अधिकारी सीआरए सिस्टम में लॉग-इन करने के लिए पासवर्ड आधारित व्यवस्था पर निर्भर हैं. इसे और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए इसे आधार आधारित सत्यापन से जोड़ा जाएगा.
ऐसे कर सकेंगे इस्तेमाल
PFRDA के मुताबिक, आधार कार्ड आधारित लॉगिन सत्यापन को एनपीएस सदस्य के उपयोगकर्ता आईडी से जोड़ा जाएगा. इसके बाद, आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करने के बाद ही एनपीएस अकाउंट में लॉगिन किया जा सकेगा.
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