चंडीगढ़ | कल हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में तीन विधेयक पारित किए गए हैं. इन विधेयकों में हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन (संशोधन) विधेयक 2021, हरियाणा माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2021, और हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक 2021 शामिल है.
हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम 1986 में आगे संशोधन करने हेतु हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक 2021 पारित किया गया है, ताकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 2012 की एक सिविल याचिका के बारे में 8 जुलाई 2016 को पारित आदेशों की अनुपालन करने हेतु और हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो (वित्त विभाग) द्वारा 26 जून 1992 को लिए गए फैसले की अनुपाना के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन और इसके फलस्वरूप रिटायरमेंट लाभ 3 अप्रैल 1987 से प्रदान करने के लिए उक्त अधिनियम में जरूरी प्रावधान किए जा सके.
हरियाणा माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2021
हरियाणा माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2021, हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में आगे संशोधन करने हेतु पारित किया गया है. इस अधिनियम को हरियाणा सरकार द्वारा सेवाओं या माल या दोनों पर ही राज्यान्तरिक (इन्ट्रा स्टेट) कर लगाने और संग्रहण के प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था.
माल एवं सेवा कर अधिनियम को 1 जुलाई 2017 को पूरे देश के साथ-साथ हरियाणा में भी लागू कर दिया गया था. हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 174 की उप धारा (1) के प्रावधान उन राज्य अधिनियम को दर्शाते हैं, जिन्हें सेवा एवं माल कर लागू होने के पश्चात निरस्त किया गया है.
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