हरियाणा ग्रुप C और D में भर्ती के लिए आज हाईकोर्ट में सुनवाई, फैसले पर टिकी सबकी निगाहें

चंडीगढ़ | पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में आज ग्रुप सी के 56 और 57 ग्रुप को लेकर सुनवाई होनी है. सभी परीक्षार्थियों की नजरें आज इस केस पर है. प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से विधानसभा में ऐलान किया गया था कि 29 फरवरी तक लगभग 29,000 पदों पर नियुक्तियां कर दी जाएंगे मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. HSSC की ग्रुप C और ग्रुप D की 40 हजार से अधिक भर्ती हाई कोर्ट के निर्णय पर निर्भर है.

Punjab and Haryana High Court

आज शाम 5 बजे तक भर सकेंगे प्रेफरेंस

जस्टिस संजीव प्रकाश  शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ इसकी सुनवाई कर रही है. 27 और 28 फ़रवरी को लगतात 2 दिन तक इसकी सुनवाई हुई थी और अब सुनवाई की अगली तारीख 6 मार्च यानी आज की तय है. प्रदेश सरकार भर्तियों पर लगे स्टे को हटवाने के लिए अपने कानूनी दांव पेच आजमा रही है. साथ ही, ग्रुप D के लिए पोर्टल खोलकर अभ्यर्थियों से विभागों की परेफरेंस पूछी गई है जिसके लिए आज शाम 5:00 बजे तक पोर्टल खुला रहेगा.

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आचार संहिता का नहीं होगा असर

चुनाव होने वाले हैं ऐसे में सरकार चाहती है की भर्ती पूरी हो जाए, मगर अभ्यर्थियों में संशय बना हुआ है कि चुनाव से पहले भर्ती पूरी होगी या नहीं. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी का कहना है कि भर्ती पर आचार संहिता का कोई असर नहीं होगा. भर्ती प्रक्रिया चल रही है तथा पात्र उम्मीदवारों को ही नियुक्तियां मिलेंगी, इसके लिए आयोग पूरी मेहनत से काम कर रहा है.

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सरकार कर रही पूरी कोशिश

आज ग्रुप सी भर्ती को लेकर कोर्ट में सुनवाई है. हरियाणा सरकार ने भर्तियों पर लगे स्टे को हटवाने के लिए अपने कानूनी विशेषज्ञ लगाए हुए हैं. सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि भर्तियों पर लगा स्टे हट जाए क्योंकि सरकार चाहती है कि लोकसभा चुनावों को लेकर लगने वाली आचार संहिता से पहले इन पदों पर नियुक्तियां मिल जाएं और उसका लाभ भी चुनाव में देखने को मिल सके.

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