चंडीगढ़ | हरियाणा में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), बोर्डों और निगमों के लगभग 20 हजार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वृद्धावस्था पेंशन मिलने जा रही है. इन कर्मचारियों की वृद्धावस्था पेंशन और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पेंशन की कुल राशि 3,000 रुपये प्रति माह तक सीमित होगी. इसका लाभ उन्हें 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो जायेगा.
आपको बता दें कि 2015 में राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी थी. अब 9 साल बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने हालिया बजट भाषण में पूर्व कर्मचारियों को फिर से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देने की घोषणा की है. कर्मचारियों में भी काफी खुशी है.
अब मिली राहत
वर्तमान में ईपीएफ पेंशन प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ से बाहर रखा गया है, भले ही उनकी ईपीएफ पेंशन 3,000 रुपये से कम हो. 2015 की अधिसूचना ने ईपीएफ पेंशनभोगियों को वंचित कर दिया था, जिनमें से हजारों हरियाणा सरकार के तहत एचएमटी (पिंजौर), बोर्ड और निगमों के कर्मचारी थे, जिससे पूर्व कर्मचारियों में नाराजगी थी.
1000 रुपये का होगा फायदा
सामाजिक संगठन शिवालिक विकास मंच के अध्यक्ष विजय बंसल ने कहा कि इनमें से अधिकतर कर्मचारियों को वर्तमान में 1,500 रुपये से 2,000 रुपये तक ईपीएफ पेंशन मिल रही है. बंसल ने कहा कि “वृद्धावस्था पेंशन योजना में संशोधन, उन्हें अधिकतम 3,000 रुपये की पेंशन का हकदार बनाता है. इन कर्मचारियों को अब किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी.
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