दिल्ली हाईकोर्ट का नया आदेश, अब ढाई लाख की आमदनी वाले परिवारों के बच्चों को ही मिलेगा EWS कोटे का लाभ

नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानि EWS कोटे के तहत आय सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने के आदेश में बदलाव किया है. नए आदेश में हाईकोर्ट ने कहा है कि अब ढाई लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाले परिवारों के बच्चे EWS कोटे के तहत दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं.

School Student

खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर भी रोक लगा दी. इसके तहत, आमदनी के हलफनामे को स्वीकार करने की व्यवस्था को खत्म करने का आह्वान किया था. डिवीजन बेंच ने 5 दिसंबर 2023 के एकलपीठ के फैसले में बदलाव करते हुए आदेश दिया है कि अगले आदेश तक EWS कोटे के तहत आय सीमा 2.5 लाख रुपए तक रहेगी. बता दें कि पूर्व में एकलपीठ ने सरकार द्वारा कम आय वर्ग के तहत वार्षिक इनकम को एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया था.

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पहले वह बच्चा जिसके माता- पिता की कुल आमदनी 1 लाख रुपये सालाना से कम हो और वह पिछले 3 सालों से दिल्ली में रह रहा हो, EWS आरक्षण के लिए पात्र था. पिछले साल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस आय सीमा को संशोधित करने का आदेश दिया था.

न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की सिंगल बेंच ने 5 दिसंबर 2023 को पारित फैसले में EWS कोटे के तहत स्कूलों में दाखिले के लिए आय सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया था. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आय की स्व- घोषणा को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए और इसके लिए सरकार की ओर से एक उचित ढांचा तैयार किया जाना चाहिए.

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अब खंडपीठ ने एकलपीठ के इस आदेश में संशोधन करते हुए यह सालाना आय को ढाई लाख रुपये कर दिया है. बता दें कि दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने इसी अपील पर अंतरिम आदेश पारित किया है.

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