चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार ने सड़क हादसों में घायल लोगों का जीवन बचाने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत की है. सड़क हादसों में घायलों की मृत्यु दर रोकने और उन्हें तुरंत इलाज सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है. बता दें कि अब दुर्घटना के 48 घंटे तक घायलों को मुफ्त उपचार की सुविधा मिलेगी.
48 घंटे मुफ्त इलाज की सुविधा
बीते बुधवार को DGP शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में सड़क हादसों को रोकने के लिए हुई बैठक में यह जानकारी दी गई है. बैठक में आईजी (ट्रैफिक एवं हाईवे) हरदीप दून ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का इलाज शुरुआती 48 घंटे में निःशुल्क करवाने का प्रस्ताव तैयार करके परिवहन विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया था.
अनिल विज ने दी मंजूरी
उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव को गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है और आगे की प्रक्रिया को पूरा करने पर भी सक्रियता से काम किया जा रहा है. इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने से प्रदेशवासियों को बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचेगा क्योंकि सड़क दुर्घटना होने पर शुरुआती कुछ घंटे उपचार के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसकी गंभीरता को समझते हुए इस प्रस्ताव को तैयार किया गया है.
डीजीपी ने कहा कि सूबे की सड़कों पर आमजन के सफर को सुरक्षित बनाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है. ऐसे में जरूरी है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एक बेहतर और प्रभावी कार्ययोजना तैयार करते हुए उस पर काम किया जाए. साथ ही, बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई है.
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