चंडीगढ़ । हरियाणा विधानसभा में 10 मार्च 2021 को 4 विधेयक पारित बजट सत्र में सदन पटल पर रखे गए 4 विधेयकों नामत: हरियाणा योग आयोग विधेयक 2021, हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक 2021, हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2021, हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2021 को विस्तार पूर्वक चर्चा करने के पश्चात पारित कर दिया गया है. इसके अलावा हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक 2021 को भी पारित कर दिया गया है. हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 को संशोधित करने हेतु हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2021 पारित किया गया है.
बहुत से कारणों की वजह से हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 में संशोधन किया जाना अनिवार्य था. जब हरियाणा में हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 को लागू किया गया था, उस समय केवल फरीदाबाद नगर निगम ही एकमात्र नगर निगम था और फरीदाबाद संव्यूह प्रशासन के कर्मचारी शब्द को शामिल किया गया था और उन्हें फरीदाबाद निगम का कर्मचारी बनाया गया. अब हरियाणा में 11 नगर निगम स्थापित हो चुके हैं और इन सभी नगर निगमों की एक एकीकृत कैडर बनाने की एक जरूरत महसूस की गई.
हरियाणा में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग को प्रोत्साहन देने, विनियमन प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए, व्यवसाय को विनियमित करने, आयुर्विज्ञान की प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने हेतु तथा अन्य मामलों जैसे खेल आदि के रूप में प्रोत्साहन, योगासन, प्रशिक्षण के निपटान के लिए और उनसे संबंधित मामलों के लिए आयोग की स्थापना करने के लिए हरियाणा युवा आयोग विधेयक 2021 पारित किया गया है.
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