हरियाणा में 4500 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल होंगे बंद, इस नियम के तहत होगी कार्रवाई

चंडीगढ़ | हरियाणा के महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे के बाद शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर के करीब 4,500 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं. इस अभियान को चलाने के लिए क्लस्टर स्तर पर टीमों का गठन किया गया है. इसकी जांच के लिए सख्त निर्देश भी दिए गए हैं. दरअसल, शिक्षा विभाग नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है.

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School Holidays

282 स्कूल हैं शामिल

बता दें कि अभी तक 282 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को निशाना बनाया गया है. सभी टीमों के सदस्य अपने- अपने क्लस्टर के स्कूलों का सख्ती से निरीक्षण करेंगे और अवैध रूप से चल रहे निजी स्कूलों को बंद करायेंगे. प्रदेश में ऐसे कई स्कूल हैं जिनके पास छोटी कक्षाओं की मान्यता है, लेकिन वे बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों का प्रवेश ले रहे हैं. इन स्कूलों की भी जांच की जायेगी.

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अधिकारियों से मांगी गई रिपोर्ट

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की रिपोर्ट मांगी है. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को लिखे पत्र में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के एमआईएस पोर्टल को बंद करने के आदेश दिए गए हैं. साथ ही एमआईएस पोर्टल पर उपलब्ध मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची भी उपलब्ध कराने को कहा गया है.

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स्कूल शिक्षा नियम 2003 के तहत होगी कार्रवाई

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को नए सत्र में तभी प्रवेश दिया जाएगा, जब वे सभी नियम पूरे करेंगे. यदि कोई भी स्कूल शर्तों को पूरा किए बिना शुरू किया जाता है, तो इसे हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के तहत अपराध माना जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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