नई दिल्ली । हरियाणा के पूर्व सीएम व जेबीटी भर्ती मामले में दोषी ओमप्रकाश चौटाला ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ओपी चौटाला ने हाईकोर्ट में अपनी रिहाई की मांग की है. इस मामले में पैरोल की अवधि 23 मार्च तक बढ़ा दी गई है. ओमप्रकाश चौटाला ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है जिसमें अधिसूचना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों व 70 फीसदी से अधिक विकलांगता वाले कैदियों को विशेष छूट देने का हवाला दिया है.
इस मामले में अब कोर्ट की तरफ से हैरानी जताई गई है. कोर्ट ने दिसंबर 2019 के आदेशों की अनुपालना न करने पर जबाब मांगा है. इसके साथ ही न्यायमूर्ति राजेश खन्ना ने मुख्य न्यायाधीश के आदेश के अधीन डिवीजन बेंच के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करने के निर्देश भी दिए.
पूर्व सीएम के लिए अपील करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और एडवोकेट अमित साहनी ने दलील दी कि माननीय उच्च न्यायालय से संपर्क करने के लिए कितनी बार याचिकाकर्ता को जरूरत होगी, जबकि ओमप्रकाश चौटाला लगभग अपनी सजा पूरी कर चुके हैं और उन्हें विशेष छूट का लाभ नहीं मिल रहा.
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