हरियाणा के इस जिले के टैक्सी व ऑटो चालकों के लिए ड्रेस कोड हुआ लागू, वर्दी न पहनने पर होगी कार्रवाई

हिसार | हरियाणा के हिसार जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए एक नया नियम लागू किया गया है. जिला पुलिस प्रशासन द्वारा अब टैक्सी व ऑटो चालकों को निर्धारित वर्दी पहनकर ही वाहन चलाने के आदेश दिए गए हैं. निर्देशों की अवहेलना करने करने वालों पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि प्रशासन द्वारा उनके लिए वर्दी भी निर्धारित कर दी है. ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के इस कदम के बाद टैक्सी और ऑटो चालकों का रिकॉर्ड भी इकट्ठा हो जाएगा. साथ ही, चालक को आसानी से पहचाना जा सकेगा.

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Dress Code

मानना होगा ये ड्रेस कोड

यातायात थाना प्रबंधक जयभगवान एवं जोनल ट्रेफिक इंस्पेक्टर नीरज द्वारा शहर के मुख्य टैक्सी स्टेंड पर टैक्सी और ऑटो चालकों को इस विषय में निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि सभी टैक्सी और ऑटो चालकों को ग्रे रंग की वर्दी, छाती पर बाएं तरफ बैज के साथ पहननी जरूरी होगी. इस बारे में सभी टैक्सी, ऑटो यूनियनों को आदेश जारी कर दिए गए है.

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मोटर वाहन अधिनियम के तहत काटा जाएगा चालान

अधिकारियों ने कहा कि सभी चालक नियमों के अनुसार, वर्दी पहनना शुरू कर दें. ऐसा न करने पर यातायात पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान भी काटा जा सकता है. ये नियम टैक्सी व ऑटो चालकों में अनुशासन की पालना को ध्यान में रखते हुए बनाये गए हैं.

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