हरियाणा में इन स्क्रैप सेंटरों पर फ्री में स्क्रैप करवाएं पुरानी गाड़ियां, नई खरीदने पर मिलेगी छूट

फरीदाबाद | पुरानी गाड़ी स्क्रैप करवाने से जुड़ी एक जरूरी खबर सामने आई है. बता दें कि हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने स्क्रैप पॉलिसी को लेकर काम करना शुरू कर दिया है. इसके तहत, आप 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत स्क्रैप करवा सकेंगे और यह सुविधा बिल्कुल निःशुल्क रहेगी.

Car Scrape

10 स्क्रैप सेंटर ओपन

हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, पलवल सहित प्रदेश के अन्य जिलों में 10 स्क्रैप सेंटर खोले हैं. यहां अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करवाकर और प्रमाण- पत्र लेकर नई गाड़ियों की खरीद पर छूट पा सकते हैं. छूट की ये सुविधा रोड़ टैक्स पर मिलेगी. बता दें कि परिवहन विभाग द्वारा लोकसभा चुनावों की समाप्ति के बाद ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान छेड़ा जाएगा, जो मियाद पूरी होने के बावजूद भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं.

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फरीदाबाद के वाहन मालिक अपनी पुरानी गाड़ियों को पलवल की मितरोल- दीघोट रोड़ स्थित स्क्रैप सेंटर में ले जा सकते हैं. वाहनों का स्क्रैप कराने के लिए parivahan.gov.in पर जाकर वीस्क्रैप पर क्लिक कर उसमें अपनी पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी.

2021 में हुई थी घोषणा

गौरतलब है कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा साल 2021 में केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा की गई थी. इसका उद्देश्य देश की ऑटोमोटिव और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के साथ- साथ प्रदूषण के स्तर में कमी लाना है. केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021- 22 के बजट में इस पॉलिसी को पूरे देश में लागू करने का फैसला लिया गया था.

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इस पॉलिसी के तहत, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़क पर दौड़ाने पर रोक लगा दी गई थी. यदि कोई इस तरह के वाहनों के साथ सड़क पर सफर करता हुआ पकड़ा गया तो चालान के साथ वाहन को भी जब्त किया जाएगा. सरकार ने हरियाणा में 10 जगहों पर प्राइवेट एजेंसी के साथ टाइअप कर उन्हें स्क्रैप का लाइसेंस दे दिया है.

वाहन की आरसी साथ हो

पलवल के मितरोल- दीघोट रोड़ स्थित जोहर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी चरणप्रीत सिंह ने बताया कि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक, वाहन स्क्रैप कराने के लिए दो चीजें अनिवार्य की गई है. पहला गाड़ी की RC और दूसरी गाड़ी का मालिक होने का प्रमाण.

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यानि जिस गाड़ी को स्क्रैप करवाना है, वर्तमान में वह मालिक के नाम होनी चाहिए. स्क्रैप कराने पर स्क्रैप सेंटर की ओर से सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट और सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैप का प्रमाणपत्र दिया जाता है. इसी प्रमाणपत्र के आधार पर ही संबंधित वाहन मालिक को दूसरी गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा.

इन जगहों पर स्क्रैप सेंटर

रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरी मुनीष सहगल ने बताया कि पूरे प्रदेश में 10 स्क्रैप सेंटर को लाइसेंस दिया गया है. इनमें पलवल के दीघोट में स्थित जोहर मोटर्स प्रा.लि., गुरुग्राम में फतेहपुर- तावडू रोड़ बिलासपुर, बेगमपुर खटोला, सोनीपत स्थित वाजिदपुर संबोली, कुंडली, नाहरी सोनीपत, झज्जर, लिवासपुर सोनीपत आदि जगहों पर स्क्रैप सेंटर खोले गए हैं.

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