हरियाणा के गांवों में अब नहीं खुल पाएंगे दो से ज्यादा ठेके, 12 बजे के बाद नहीं मिलेगी शराब; पढ़े नई आबकारी नीति

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार द्वारा साल 2024- 25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है. इसके तहत, 12,000 करोड रुपए अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. सरकार द्वारा गांव में दो से ज्यादा शराब के ठेके न खोलने को लेकर फैसला किया गया है. बता दें कि अब से पहले 5000 लोगों की आबादी पर एक ठेका, 10,000 पर 2 और 10 हजार से ज्यादा लोगों की आबादी पर 3 शराब के ठेके खोले जाने के नियम थे, लेकिन अब 5,000 से ज्यादा की आबादी पर ही दूसरा ठेका खोला जा सकेगा.

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गेंहू उठान में तेजी लाने के दिए निर्देश

बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें किसानों को फसल के त्वरित भुगतान पर चर्चा की गई. इस दौरान मुख्यमंत्री ने गेहूं उठान के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए. मंत्रिमंडल को जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को गेहूं खरीद की अवधि एक सप्ताह तक बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है.

संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि गांव की फिरनी पर शराब के ठेके अब नहीं खोले जा सकेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि फिरनी के पास लोग रहते हैं. नियमों के तहत, आबादी से 50 मीटर की दूरी पर ही ठेका खोला जा सकेगा, लेकिन इसके लिए पास रहने वाले लोगों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा.

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12 बजे के बाद नहीं मिलेगी शराब

नए नियमों के तहत, अब गुरुग्राम व फरीदाबाद को छोड़कर पंचकूला में रात 12 बजे के बाद शराब नहीं परोसी जा सकेगी. क्योंकि फरीदाबाद और गुरुग्राम के लाइसेंस रेट अलग हैं, इसलिए इन स्थानों को इन नियमों से मुक्त रखा गया है. नई पॉलिसी के तहत, जारी नियम 11 मई 2025 तक के लिए मान्य होंगे.

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राज्य में शराब ठेकों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन नीलामी का आयोजन खुली बोली के द्वारा किया जाएगा. ठेकों की संख्या पहले की तरह 2,400 रहेगी. साथ ही, देसी शराब का कोटा भी पहले जितना रखा गया है. विदेशी शराब को ट्रैक एंड ट्रेकिंग सिस्टम के दायरे में लाया जाएगा. शराब को कांच और प्लास्टिक दोनों बोतलों में बेचा जा सकेगा.

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