हरियाणा के कांग्रेस MLA पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

पानीपत | लोकसभा चुनावों की गहमा- गहमी के बीच हरियाणा कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है. हरियाणा में पार्टी के पानीपत (Panipat) जिले की समालखा विधानसभा सीट से विधायक धर्म सिंह छौक्कर (MLA Dharam Singh Chhaukkar) पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई हैं. सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष महला की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) विधायक के बेटे को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी हैं.

MLA Dharam Singh Chhaukkar

विधायक पर ये है आरोप

कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छौक्कर पर आरोप है कि उनकी कंपनी माहिरा होम्स ने किफायती आवास सोसायटी में निवेशकों के करीब 360 करोड़ रुपये लिए थे, लेकिन तय समय में सोसायटी का निर्माण नहीं हो सका. इसके साथ ही, लाइसेंस लेने के लिए फर्जी बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया था और निवेशकों से लिए पैसे को निजी काम में भी इस्तेमाल किए जाने का भी आरोप है.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में 'शिव धाम' योजना की होगी शुरुआत, 503 गांवों की 658 जगहों की बदलेगी तस्वीर

धर्म सिंह छौक्कर की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि नीरज चौधरी नामक व्यक्ति ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर कर कार्रवाई की मांग की थी. इस पर अदालत की तरफ से मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया. उस आदेश के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

ED ने भेजे 14 समन

हाईकोर्ट ने दोबारा से जिला अदालत को मामला सुनने का आदेश दिया. दूसरी बार भी जिला अदालत ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया, लेकिन फिर से हाईकोर्ट ने मामले को दोबारा से सुनने के लिए बाेला. इस दौरान शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत वापस ले ली. इसके साथ ही, जिस फर्जी बैंक गारंटी की बात कही जा रही है, अब तक किसी भी विभाग ने बैंक गांरटी से लिए गए लाइसेंस को रद्द नहीं किया है.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में निकाय चुनावों पर अभी भी संशय बरकरार, सरकार के दावे बने हवा- हवाई; यहाँ होंगे इलेक्शन

अभियोजन पक्ष की तरफ से अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए दलील दी गई कि आरोपित से पूछताछ करनी है कि इस मामले में और कौन- कौन लोग जुड़े हैं. पहले भी ED की तरफ से लोन लेने और अन्य जानकारी के लिए दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन याचिकाकर्ता ने सहयोग नहीं किया. इसके लिए ईडी की ओर से 14 बार समन भी भेजे गए हैं.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में BJP ने कैसे लगाई जीत की हैट्रिक, सामने आया सबसे बड़ा फैक्टर

जिला अदालत ने माना कि डीटीपी विभाग की तरफ से 2022 में लाइसेंस रद्द किया गया था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कांग्रेस MLA धर्म सिंह छौक्कर की जमानत याचिका रद्द करने का फैसला सुनाया. इस फैसले के बाद अब उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit