गुरुग्राम | हरियाणा की साईबर सिटी गुरुग्राम (Gurugram) में पीने के पानी को व्यर्थ बहाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की तैयारियां शुरू हो गई है. नगर निगम आयुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि पीने के पानी का दुरूपयोग करने वालों पर नजर रखी जा रही है. ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
नगर निगम को दें सूचना
नगर निगम आयुक्त ने साईबर सिटी की जनता से आह्वान करते हुए कहा है कि वे पीने के पानी का दुरुपयोग करने वालों की सूचना नगर निगम को दें. उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में पानी की खपत बढ़ने के कारण और पानी की आपूर्ति का पर्याप्त दबाव बनाए रखने के लिए कई प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित हैं.
इन गतिविधियों पर रोक
उन्होंने बताया कि इनमें पीने के पानी से वाहनों व आंगन को धोना व लॉन में पीने के पानी का उपयोग प्रतिबंधित है. इसके अलावा, पंप व मोटर को सीधे लाइन में स्थापित करना निषिद्ध है क्योंकि इससे क्षेत्र में पानी का दबाव कम हो सकता है और यह पीने योग्य पानी के प्रदूषित होने का कारण भी बनता है. यदि सीधे पानी की लाइन पर पंप या मोटर स्थापित पाई जाती है तो उसे तुरंत प्रभाव से हटाकर जब्त कर लिया जाएगा.
डॉ. बांगड़ ने बताया कि कोई भी वॉशिंग स्टेशन बिना स्वीकृति के चलता हुए पाया गया, तो उसकी पानी आपूर्ति को बंद करने के साथ ही उसे सील कर दिया जाएगा. किसी भी घर या सार्वजनिक स्थान पर कोई भी नल खुला पाया गया तो उसका कनेक्शन तुरंत काट दिया जाएगा. इसके अलावा, अगर किसी व्यक्तिगत कनेक्शन में लीकेज या ओवरहैड टैंक के ओवरफ्लो के कारण पानी बर्बाद होता पाया गया तो भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
जुर्माने के साथ कटेगा कनेक्शन
गुरुग्राम नगर निगम आयुक्त ने बताया कि पहली बार पकड़े जाने पर 5 हजार रूपए जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर 5 हजार रुपए जुर्माने के साथ ही पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि दोबारा पानी कनेक्शन बहाली की अनुमति 1 हजार रुपये कनेक्शन काटने का जुर्माना और दोबारा कनेक्शन शुल्क के साथ जुर्माना राशि जमा करने पर ही दी जाएगी. वहीं, निर्माण कार्यों के दौरान पीने के पानी का इस्तेमाल करते हुए पाए गए तो 10 हजार रुपए जुर्माने के साथ कनेक्शन भी काट दिया जाएगा.
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