केजरीवाल को सुप्रीम झटका, जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग ठुकराई; 2 जून को करना होगा सरेंडर

नई दिल्ली | राजधानी के कथित शराब नीति घोटाले (Delhi Liquor Scam) में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है. अब इस मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका मिला है. केजरीवाल की अंतिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया है.

Delhi Liquor Scam Arvind Kejriwal

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि 17 मई को केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की छूट प्रदान कर दी गई थी. इस कारण आवेदन पर सुनवाई नहीं हो पाई.

यह भी पढ़े -  जयपुर से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों के रूट में बदलाव, फटाफट चेक करें पूरी लिस्ट

1 जून तक जमानत पर है केजरीवाल

CM केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मेडिकल जांच के लिए अंतिम जमानत की अवधि को 7 दिन बढ़ाए जाने की मांग की गई थी. इसमें उन्होंने कहा था कि गिरफ्तारी के बाद उनका वजन 7 किलोग्राम तक कम हो गया है. इसके अलावा, उनका कीटोन लेवल भी बढ़ चुका है. ऐसे लक्षण किसी गंभीर बीमारी के हो सकते हैं. मैक्स के डॉक्टरों द्वारा जांच की गई है. PET- सीटी स्कैन और बाकी टेस्ट करवाने के लिए 7 दिन की मोहल्लत दी जाए.

यह भी पढ़े -  इस दिन से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, मुख्यमंत्री सैनी पेश करेंगे अंतरिम बजट

कोर्ट ने उठाये सवाल

केजरीवाल द्वारा इस याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ठुकरा दिया गया. केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से अवकाशकालीन बेंच ने कहा था कि वह सुनवाई का अनुरोध चीफ जस्टिस से करें. कोर्ट ने केजरीवाल की तरफ से देर से आवेदन दाखिल करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि 17 मई को मुख्य मामले में आदेश सुरक्षित रखा गया. उस बेंच के एक सदस्य जज पिछले सप्ताह अवकाशकालीन बेंच में थे, तब आपने यह मांग क्यों नहीं रखी?

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit