चंडीगढ़ | जाम छलकाने के शौकीन लोगों को अब शराब खरीदने के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. बता दें कि हरियाणा सरकार की नई आबकारी नीति (New Excise Policy) में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है. बता दें कि आबकारी एवं कराधान विभाग का जो वित्त वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च तक होता था वह अब 2020- 21 में हुए कोरोना काल के बाद 12 जून से 11 जून तक का होने लगा है.
शराब पीना होगा महंगा
नई आबकारी नीति में बीयर की कीमत में 20 रुपये और देसी शराब की बोतल का रेट 5 रुपये बढ़ जाएगा. अंग्रेजी और इंपोर्टेड शराब पर 5% अधिक देने होंगे. नई आबकारी नीति 12 जून से लागू हो जाएगी.
ये नए नियम भी जोड़े
- ठेका लेने के लिए तीन साल की आइटीआर जरूरी.
- 12 बजे के बाद ठेके खाेलने के लिए सालाना 20 लाख रूपए फीस लगेगी.
- होटल- रेस्टोरेंट में लाइसेंसी बार संचालक तीन ठेकों से ले सकेंगे शराब, पहले दो की अनुमति थी.
- लाइसेंसी बार संचालक जिन ठेकों से शराब लेगा, वे तीनों अलग- अलग लाइसेंस धारक हों.
1 जून से ओपन होगा पोर्टल
शराब ठेके लेने के लिए 1 जून को विभागीय पोर्टल ओपन होगा. जहां इच्छुक लाइसेंस धारक प्रक्रिया और नियम पूर्ण कर आवेदन कर सकते हैं. डीईटीसी नीरज का कहना है कि नई आबकारी नीति के अनुसार जोन आवंटन की तैयारियां की जा रही हैं.
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