नई दिल्ली | लोकसभा चुनावों (Loksabha Election) के नतीजों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है. DA में बढ़ोतरी की सौगात के बाद अब केंद्र सरकार (Central Govt) ने रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी में 25% की बढ़ोतरी कर दी है. इससे ग्रेच्युटी की लिमिट 20 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपये हो गई है. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएगी.
ग्रेच्युटी की सौगात
30 मई 2024 के ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में सरकार के फैसले के अनुसार, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम 2021 के तहत सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 1 जनवरी 2024 से 25% यानि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी जाएगी. इससे पहले ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी करने का फैसला 30 अप्रैल को किया गया था. मगर 7 मई को सर्कुलर जारी करते हुए इस पर रोक लगा दी गई थी.
क्या है ग्रेच्युटी?
किसी कंपनी में अगर कोई कर्मचारी लंबे समय तक काम करता है तो उसको सैलरी, पेंशन और PF के अलावा ग्रेच्युटी मिलती है. यह किसी कर्मचारी को कंपनी की ओर से मिलने वाला रिवार्ड होता है. मौजूदा समय में कोई भी कर्मचारी ग्रेच्युटी पाने का हकदार तब होता है, जब वह कम से कम 5 साल नौकरी कर चुका हो.
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