दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट का राहत भरा फैसला, हरियाणा सरकार को दिया ये आदेश

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) के लोगों के लिए राहत लेकर आया है, जो भीषण गर्मी में पेयजल संकट से जूझ रहे हैं. अदालत के इस फैसले से निश्चित तौर पर राजधानी के लोगों को पानी की कमी से राहत पहुंचेगी. कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को आदेश दिया है कि वह दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक पानी छोड़े.

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Supreme Court

हरियाणा सरकार नहीं बनेगी बाधा

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, हिमाचल प्रदेश शुक्रवार से पूरे महीने दिल्ली को पानी उपलब्ध कराएगा. इसके साथ ही, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि हरियाणा सरकार इस प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगी.

कोर्ट के फैसले के मुताबिक, हरियाणा सरकार हिमाचल से मिल रहे जल प्रवाह को बिना किसी बाधा के दिल्ली के वजीराबाद तक आने दे ताकि दिल्ली की जनता को पानी के लिए किसी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े. यमुना रिवर फ्रंट बोर्ड इस बात पर ध्यान देगा कि कितना पानी आया है. इस मामले पर अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी.

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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि बुधवार को हुई अपर यमुना रिवर बोर्ड के साथ बैठक में सभी सदस्य इस बात पर सहमत थे कि दोनों राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है और दोनों को ही पानी की जरूरत है. 5 जून को हुई बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार भी शामिल हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे दिल्ली के साथ अतिरिक्त पानी को साझा करना चाहते हैं. 137 क्यूसेक पानी हिमाचल को कल शुक्रवार से जारी करने का आदेश देते है.

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