पानीपत | हरियाणा रोडवेज (Haryana Roadways) की बसों में फ्री में यात्रा करने वाले रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों को यह सफर भारी पड़ सकता है. अब फ्री में सफर करना संभव नहीं होगा व उन्हें हर हाल में यात्रा के लिए टिकट लेना होगा. यदि कोई रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी बिना टिकट पकड़ा गया तो उसे निर्धारित जुर्माना चुकाना होगा. यदि वह जुर्माना देने में आना- कानी करता है तो उसके विरुद्ध FIR तक दर्ज की जा सकती है.
टिकट न लेने वालों पर हो सख्त कार्यवाई
हरियाणा राज्य परिवहन निदेशालय की तरफ से जारी किए गए आदेश में साफ कहा गया है कि बिना टिकट पकड़े गए रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाये जाए. परिवहन विभाग की नज़र में कई बार यह आया है कि काफी संख्या में पुलिस कर्मचारी रिटायर होने के बाद भी स्टाफ का हवाला देकर फ्री में सफर करते हैं, जो नियमों के अनुरूप नहीं है. इस प्रकार की घटनाओं को देखते हए परिवहन विभाग ने यह निर्णय किया है. इससे रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों की मनमानी पर अंकुश लगेगा. व इससे राजस्व को भी नुकसान होता है, जिसमें कमी आएगी.
टिकट क़े लिए होती है कंडक्टर से लड़ाई
रोडवेज की बसों में टिकट को लेकर कई बार रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों व कंडक्टरों के बीच विवाद होना कोई नई बात नहीं है. पुलिसकर्मी रिटायर होने के बाद भी स्टाफ का हवाला देते हैं और रौब दिखाते है. वहीं, कंडक्टर नियम का पालन करते है, पर आपस की यह खटपट मुख्यालय तक जा पहुंची है. काफी समय से चल रहे इस विवाद को लेकर परिवहन निदेशालय ने सख्त कदम उठाने के लिए निर्देशित किया है.
पानीपत रोडवेज क़े जीएम कुलदीप जांगड़ा ने कहा कि बिना टिकट यात्रा करने वाले सेवानिवृत पुलिस कर्मचारियों को लेकर मुख्यालय की तरफ से आए निर्देश की अनुपालना की जा रही है. बिना टिकट यात्रियों को पकड़ने के लिए फ्लाइंग दस्ते बनाएं गए है, जो समय- समय पर बसों की चेकिंग करते हैं तथा पकड़े जाने पर जुर्माना भी वसूलते है.
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