अंबाला से लोकसभा सांसद वरुण चौधरी को विधायक पद से देना होगा त्यागपत्र, यहाँ समझे पूरा माजरा

अंबाला | गत सप्ताह 4 जून को अंबाला लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वरुण चौधरी को आगामी 20 जून से पहले अंबाला ज़िले के मुलाना विधानसभा हलके के विधायक पद से त्यागपत्र देना होगा.

Varun Chaudhary Mullana Ambala Loksabha

इस बारे में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एडवोकेट और चुनावी विश्लेषक हेमंत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि चूंकि मौजूदा 14वीं हरियाणा विधानसभा का सदस्य यानि विधायक रहते हुए वरूण ने अंबाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें जीतकर वह अंबाला लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित‌ हुए हैं.

यह भी पढ़े -  Indian Railways: कोहरे की वजह से थमेंगे रेलगाड़ियों के पहिए, 3 महीने के लिए रद्द हुई 10 ट्रेनें

इसी कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 101 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति यानि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम, 1950 के अंतर्गत वरूण को उनकी लोकसभा सांसद के तौर पर निर्वाचन‌ नोटिफिकेशन प्रकाशित होने के 14 दिनों के भीतर अर्थात आगामी 20 जून से पहले पहले मुलाना विधायक पद से त्यागपत्र देना होगा. अगर वह ऐसा नहीं करते, तो इससे उपरोक्त नियमों के अंतर्गत अंबाला लोकसभा सीट रिक्त हो जायेगी.

यह भी पढ़े -  Indian Railways: कोहरे की वजह से थमेंगे रेलगाड़ियों के पहिए, 3 महीने के लिए रद्द हुई 10 ट्रेनें

हेमंत ने आगे बताया कि अक्टूबर 2019 से अंबाला ज़िले के मुलाना विधानसभा हलके से कांग्रेस पार्टी के विधायक वरुण वर्तमान 14वीं हरियाणा‌ विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति PSC के चेयरमैन भी है. वरुण के विधायक पद से त्यागपत्र देने के बाद विधानसभा स्पीकर द्वारा उक्त लोक लेखा समिति के नए चेयरमैन के तौर पर किसी और मौजूदा  विधायक को  मनोनीत/ नामित किया जाएगा.

यह भी पढ़े -  Indian Railways: कोहरे की वजह से थमेंगे रेलगाड़ियों के पहिए, 3 महीने के लिए रद्द हुई 10 ट्रेनें

बहरहाल, चूंकि हरियाणा विधानसभा के अगले आम चुनाव इसी वर्ष अक्तूबर, 2024 में निर्धारित हैं, इसलिए वरुण के विधायक पद से त्यागपत्र देने से रिक्त होने वाली मुलाना विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit