नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन बेनिफिट में सुधार की पेशकश की है. सूत्रों के मुताबिक, वर्तमान मार्केट- बेस्ड रिटर्न सिस्टम को बदलकर अंतिम बेसिक पे की 50 फीसदी तक राशि सुनिश्चित पेंशन के रूप में देने का प्रस्ताव है. पेंशनर की मृत्यु पर जीवनसाथी को गारंटीड रकम की 60 फीसदी मासिक पेंशन देने का भी प्रावधान हो सकता है.
बता दें, सरकार ने मार्च 2023 में पेंशन बेनिफिट में सुधार के तरीकों की खोज के लिए समिति गठित की थी. देखा जाए तो अधिकतर सिफारिशें आंध्र प्रदेश के एनपीएस मॉडल जैसी हैं.
आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन सिस्टम अधिनियम 2023 के तहत, जहां एन्युटी कम पड़ती है, वहां एक टॉप-अप सुनिश्चित करता है कि अंतिम बेसिक पे का 50 फीसदी मासिक पेंशन के रूप में मिले. इसमें सेवा के वर्षों व पेंशन कोष से निकासी के आधार पर एडजस्टमेंट किया जाएगा.
गारंटीड पेंशन रकम को पूरा करने के लिए पेंशन कोष में कमी को केंद्र के बजट से कवर किया जाएगा. प्रस्ताव को लागू होने पर 87 लाख केंद्रीय व राज्य सरकार के कर्मियों को लाभ मिलेगा, जिन्हें 2004 से नामांकित किया है.
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